
Janjgir-Champa News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने लापरवाही उपेक्षापूर्वक कार चलाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आरोपी सूरज प्रसाद निर्मलकर पिता बहरूराम निर्मलकर निवासी ग्राम झिलमिली थाना मुलमुला को 1 वर्ष की कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 3 मार्च 2021 सुबह लगभग 11 बजे बस स्टैंड ग्राम तिलई मोड़ की है।
CG Accident: बता दें कि घटना समय प्रार्थी योगेश बघेल के पिता फिरत राम बघेल बाल कटवाने बस स्टैंड तिलई रोड किनारे स्थित सैलून गया था। जहां भीड़ होने के कारण फिरतराम सैलून के बाहर खड़ा था। उसी समय जांजगीर की तरफ से डस्टर कार क्रमांक एमपी 04 सीएम 2430 का चालक अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते आया और रोड किनारे खड़े फिरतराम को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। मौके से फिरतराम को इलाज के लिए पहले जांजगीर जिला अस्पताल लाया गया।
उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। बिलासपुर अस्पताल में फिरतराम को भर्ती करने के बाद उसके पुत्र योगेश बघेल के द्वारा थाना जांजगीर में घटना की सूचना देने पर कार चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 के तहत अपराध दर्ज कर थाना जांजगीर द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। 7 अप्रैल 2021 को फिरतराम की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मामले में धारा 304 ए जोड़ी गई। आरोपी सूरज निर्मलकर के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर चालान पेश किया।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय सीमा कंवर ने आरोपी कार चालक सूरज प्रसाद को लापरवाही उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाना, जिससे फिरत राम की मृत्यु होने का दोषी आया। आरोपी सूरज निर्मलकर को धारा 279 भादवि में 3 माह कारावास एवं अर्थदंड व धारा 304 ए में 1 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से कारावास का आदेश दिया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस. अग्रवाल व मनीषा प्रसाद ने पैरवी की।
Published on:
25 Aug 2024 12:48 pm
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