
सावधान! नेशनल हाईवे पर चलने से पहले पढ़ ले ये खबर, नहीं तो कट जाएगा चालान
नोएडा. नेशनल हाईवे-9 पर हादसों पर लगाम लगाने के लिए एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) नया प्रयोग शुरू किया है। इस नए नियम से बेसक हादसों में कमी आएगी, लेकिन एनएचएआई का यह नया नियम दो पहिया वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ने जा रहा है। क्योंकि अब दो पहिया और तिपहिया वाहन चालकों को वाहन से संबंधित दस्तावेज और हेलमेट के साथ नए नियम को भी फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस उनका चालान काट देगी।
दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एनएचएआई का दावा है कि इस नए नियम से हादसों में कमी जरूर आएगी। इसकी शुरुआत दिल्ली-मेरठ नेशनल हाईवे-9 से की गई है। नए नियम के मुताबिक इस हाइवे पर अब दिल्ली-गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले दो पहिया और तीन पहिया वाहन चालक सबसे पहली लेन यानी ओवरटेक लेन में गए तो उनका चालान काट दिया जाएगा। इस लेन में केवल तेज रफ्तार वाहनों को ही चलने की अनुमति होगी।
एनएचएआई का तर्क है कि दो पहिया और तीन पहिया वाहन धीमी रफ्तार में चलते हैं। इस कारण तेज रफ्तार वाहन चालकों को बार-बार स्पीड कम करनी पड़ती है। कई बार देखा गया है कि तेज रफ्तार वाहनों को ओवरटेक करने के लिए जगह नहीं मिलती है, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बता दें कि प्राधिकरण ने चार दिन पहले इस नए नियम को लागू करते हुए दोपहिया व तिपहिया समेत धीरे चलने वाले सभी वाहनों पर ओवरटेक लेन में जाने पर रोक लगाई है। इसके लिए जगह-जगह कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कर्मचारी फिलहाल दोपहिया व तिपहिया वाहन चालकों को जागरूक करते हुए इस लेन में न जाने की हिदायत दे रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस माह के अंत तक लोगों को इसी तरह जागरूक करेगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस प्रतिबंधित लेन में चलने वाले इन वाहनों पर चालान की कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनएचएआई का पत्र मिल चुका है जल्द ही चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना प्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि नेशनल हाईवे पर पहली लेन तेज रफ्तार वाहनों के लिए होती है। इसलिए धीमी रफ्तार वाले वाहनों के लिए यह पहल की गई है, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। अब दो पहिया और तिपहिया वाहनों को ओवरटेक लेन में जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनएच-9 पर दाहिनी लेन में दो पहिया व तीन पहिया समेत धीरे चलने वाले सभी वाहनों पर रोक का ये कोई नया नियम नहीं है। देश के सभी हाइवे और एक्सप्रेस-वे पर ये नियम पहले से लागू है। हालांकि लेन ड्राइविंग और यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में वाहन चालक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं।
Updated on:
17 Sept 2018 11:00 am
Published on:
17 Sept 2018 10:57 am
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