
नोएडा। (beer and whiskey price list in uttar pradesh) सूबे की योगी सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को हरी झंडी दिखा दी है। गौतमबुद्ध नगर जिला आबकारी विभाग के अनुसार कैबिनेट की बैठक में शराब व बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में देसी मदिरा की लाइसेंस में 10 फीसदी, बीयर की लाइसेंस फीस में 15 फीसदी और विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
विभाग के अनुसार नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। साथ ही बढ़े हुए दाम भी इसी दिन से लागू होंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में बीयर की केन व बोतल पर 10 रुपये, देसी शराब के पउवे पर 5 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं, 500 रुपये तक की सभी अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 40 रुपये से 80 रुपये और क्वार्टर पर 10 रुपये से 20 रुपये तक अधिक चुकाने होंगे। जबकि 500 रुपये से अधिक की अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 80 रुपये से 160 रुपये और क्वार्टर पर 20 रुपये से 40 रुपये तक बढ़ाने पर मुहर लगी है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार के मुताबिक इस बार सरकार द्वारा 31 हजार 600 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष ये लक्ष्य 27 हजार करोड़ रुपये था। इसके साथ ही लाइसेंस फीस भी बढ़ाई गई है। 23 जनवरी को शासन के साथ एक बैठक होनी है। जिसमें सभी जानकारी हमें दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई आबकारी नीति में दो से अधिक शराब की दुकान कोई नहीं रख सकेगा। साथ ही शराब व बीयर की दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही नई शराब व बीयर की दूकानों का लाइसेंस भी ई-लॉटरी के जरिए जारी किया जाएगा।
बीयर की दुकान पर मिलेगी वाइन
आबकारी अधिकारी ने बताया कि नई नीति के तहत बीयर की दुकानों में अब वाइन भी बेची जा सकेगी। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि राजस्व के साथ-साथ बीयर बेचने वालों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हो सके। ये पहली बार हुआ है। अभी तक शराब और बीयर अलग-अलग दुकानों पर बेची जाती है। वाइन शराब की दुकान पर ही मिलती थी।
Updated on:
22 Jan 2020 03:19 pm
Published on:
22 Jan 2020 03:18 pm
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