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मुद्रा लोन से आप भी कर सकते हैं कारोबार, चाहिये बस ये कागजात

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के जरिये आप ट्रांसपोर्ट, कोई लघु उद्योग लगा सकते है।
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नोएडा

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Virendra Kumar Sharma

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Updated: 28 Oct 2018, 11:11 AM IST

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मुद्रा लोन से आप भी कर सकते हैं कारोबार, चाहिये बस ये कागजात

नोएडा. केंद्र सरकार की तरफ से लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरूआत की है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। इसका मकसद स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना है। कारोबार शुरू करने के लिए आपके सामने पूंजी की समस्या आ रही है तो केंद्र सरकार की इस पहल से सपने को साकार कर सकते हैं।

यह हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना के तहत बगैर किसी गारंटी के लोन आप ले सकते है। साथ ही कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। इस लोन को चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेने लेने वाले आवेदक को मुद्रा कार्ड भी मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ये है जरुरी कागजात

अगर आप मुद्रा लोन लेते है तो इसके लिए कागजात लगाने जरुरी है। लोन के लिए आवेदन करने वालेे आवेदक को वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, पासपोर्ट व अन्य में से कोई एक डॉक्युमेंट देना होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली, पानी, टेलीफोन आदि में से एक का बिल लगा सकते है। एससी/एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से हैं तो उसके सर्टिफिकेट की एक फोटो कॉपी जमा करानी होगी।

बिजनेस लोन के लिए देने होंगे ये कागजात

बिजनेस लेने वालों को उससे जुड़ा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्युमेंट्स देने होते है। यह सिद्ध करना होता है कि आप बिजनेस कर रहे है। वहीं आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो इसके लिए कोटेशन में नए सामान, मशीनरी खरीदने की लागत आदि के बारे में बताना होगा। आवेदन के साथ यह बताना होगा कि डॉक्युमेंट्स में बिजनेस बढ़ाने के लिए नया सामान या नई मशीनें ले रहे हैं। जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। साथ ही पूरी जानकारी बैंक को भी देनी होगी।

ये बैंक देतेे है मुद्रा लोन

केंद्र सरकार ने देशभर के करीब 140 सरकारी, निजी बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक व अन्य को अधिकृत किया गया है। इनमें 27 सरकारी बैंक, 31 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान, 17 प्राइवेट बैंकों, 4 सहकारी बैंक और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन देने के लिए अधिकृत है। नियमानुसार, लोन की कुल रकम में से कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा शिशु मुद्रा लोन के रूप में लेना जरूरी होता है।

ऐसे ले सकते हैं लोन

मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए बैंक की शाखा में आवेदन करना होता है। इस दौरान कारोबार की पूरी डिटेंल, कारोबार को शुरू करने वाले स्थान के अलावा जरुरी कागजात लगाने होते है। बैंक का ब्रांच मैनेजर कामकाज से बारे में जानकारी लेता है। उसके बाद में लोन मंजूर किया जाता है। कारोबार के हिसाब से भी बैंक मैनेजर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपसे बनवा सकता है।