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कोर्ट में चक्‍कर लगाने से बचना चाहते हैं तो पढ़ि‍ए यह खबर

परिवारिक वाद, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर, दीवानी, राजस्व, चकबंदी, एनआईटी एक्ट और पानी व बिजली के केस समेत कई मामलों का होगा निपटारा

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Judgment of the Court of the Sagar again alady thief

Judgment of the Court of the Sagar again alady thief

नोएडा। अगर आपका भी कोई मामले कोर्ट में लंबित है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, गौतमबुद्ध नगर जिले में जनपद न्यायधीश के नेतृत्व में आगामी 9 दिसंबर को पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों के मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।

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इन समस्याओं का होगा निपटारा

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीलू मैनवाल ने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर परिवारिक वाद, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर वाद, शमनीय आपराधिक वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, एनआईटी एक्ट के वाद, प्रि लिटीनेशन के मामले, पानी व बिजली के केस, बाट एवं माप अधिनियम के विवाद और अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा।

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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में जुटे अधिकारी

आयोजित लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिये संबन्धित अधिकारी अपनी विभागीय तैयारियां पूर्ण करने में लगे हुए हैं, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सके। पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर बीएन सिंह ने भी राजस्व, पुलिस, श्रम, विद्युत, परिवहन, विकास, बैंकर्स विभाग तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्ण तैयारी की जाए। साथ ही उन्‍हाेंने निर्देश दिए क‍ि सभी अधिकारियों के द्वारा ऐसे प्रयास किये जाये कि आगामी 9 दिसम्बर को जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सके।

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मामलों को चिह्नित करने के निर्देश

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि सभी अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले संभावित वादों का पूर्व से ही चिन्हीकरण करते हुये अधिक से अधिक वादों का निपटारा कराया जाए। डीएम ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि इस महत्वपूर्ण कार्य का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाना भी सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक जनता राष्ट्रीय लोक अदालत का भरपूर लाभ उठा सके।