
Supertech Twin Tower No clearance for installation of explosives but demolition fixed on 21 August
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुचर्चित सेक्टर-93 ए स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स और सियान के डिमोलिशन को लेकर बैठक हुई। फिलहाल बैठक किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंची। यह भी तय नहीं हो सका है कि दोनों टावरों में विस्फोटक कब लगाया जाएगा। एडफिस कंपनी को विस्फोटक लगाने की क्लीयरेंस कब तक मिलेगी। लेकिन यह फैसला हो गया है कि दोनों टावरों को 21 अगस्त को ही डिमोलिश किया जाएगा।
नोएडा के सेक्टर 6 में स्थित प्राधिकरण के बोर्ड रुम में करीब तीन घंटे तक बैठक चली। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) की तरफ से जयेस के उन्नीकृष्णन, डॉ डीपी कानूनगो, डॉ हर्ष कुमार ने कोर्ट के उस आदेश को लेकर सवाल खड़ा किया। जिसमें 5 अगस्त तक सुपरटेक प्रबंधन और एडिफिस को स्ट्रक्चरल ऑडिट से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और पांच बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी देने को कहा गया था। बैठक की अध्यक्षता कर रही नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने भी सुपरटेक प्रबंधन एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी से कड़ा ऐतराज जताया।
9 अगस्त को दी जाएगी क्लीयरेंस रिपोर्ट
सीबीआरआई को सुपरट्रेक एमराल्ड कोर्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट पर एडफिस इंजीनियरिंग को दी जाने वाली क्लेयरेंस की रिपोर्ट अब 9 अगस्त को दी जाएगी। साथ ही सुपरटेक के प्रबंधन से 9 अगस्त तक सोशल ऑडिट की सभी रिपोर्ट व दस्तावेज उपलब्ध कराने को मीटिंग में कहा गया। सीबीआरआई की रिपोर्ट मिलने के बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इसके बाद ही एडफिस कंपनी दोनों पैरों में विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर सकेगी।
Updated on:
07 Aug 2022 01:42 pm
Published on:
07 Aug 2022 01:37 pm
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