
बलात्कार के आरोपी को 20 साल की जेल (फोटो-पत्रिका)
पाली। नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 23 साल के पड़ोसी ने नाबालिग को विदेश घुमाने का झांसा देकर 2 साल तक बलात्कार किया। पीड़िता को कभी बुर्का तो कभी ताबीज पहनने को देता रहा। मना करने पर मारपीट भी की। आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया।
17 साल की नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट पर जिले के एक पुलिस थाने में 31 मार्च 2025 को प्रकरण दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। कोर्ट में करीब 6 महीने केस चला। रिपोर्ट में बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले 23 साल के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी कर अरब देश घुमाने का झांसा दिया।
मार्च 2023 से मार्च 2025 तक कई बार अकेली देखकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने मोबाइल फोन पर तस्वीरें ली और उन्हें एडिट कर ब्लैकमेल करता रहा। 10 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश निहालचंद ने आरोपी नूर मोहम्मद को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि नूर मोहम्मद उनकी नाबालिग बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। आरोपी कभी बुर्का पहनने को कहता तो कभी काले रंग का ताबीज पहनने का दबाव बनाता रहा। जब उनकी बेटी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे मारपीट की। 13 मार्च 2025 को आरोपी ने उसे अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया।
परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी घर में ही गुमसुम रहने लगी थी। उसकी मां ने प्यार से पूछा तो रोते हुए सारी आपबीती सुनाई। तब पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट सौंपी। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन में उसके फोटो होने से वह डर गई थी। वह कई बार उन्हें वारयल करने की धमकी दे चुका था। इस बीच आरोपी ने उससे कई बार पैसे भी ऐंठे।
मामला दर्ज होने पर पुलिस ने कोर्ट में 26 जून 2025 को आरोप पत्र पेश किया। 9 अक्टूबर 2025 को अंतिम बहस सुनी गई। 10 अक्टूबर 2025 को पाली के पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन ने आरोपी को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Updated on:
11 Oct 2025 09:21 pm
Published on:
11 Oct 2025 08:31 pm
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