
पीलीभीत। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी को खत के जरिए तीन तलाक भेज दिया है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आ गई है। युवक के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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पीलीभीत के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला अशरफ खां की रहने वाली उजमा खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसका विवाह 10 अक्टूबर 2018 को डॉ रिजवान खां पुत्र अजीज अली खान निवासी सराय बाग कॉलोनी जिला फर्रुखाबाद से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार मय मैहर के हुआ था। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे एक रजिस्टर्ड डाक के जरिए तीन तलाक का खत लिख कर भेजा है जो कि न्यायिक तौर पर गैरकानूनी है। महिला का कहना है कि उसका पति उसका मानसिक शोषण कर रहा है। दोनों के बीच पहले से ही एक न्यायालय में दायर वाद विचाराधीन है। तारीख पर आए रिजवान खान ने दिनांक 18 मार्च 2019 को न्यायालय के बाहर अपनी ही पत्नी से कहा कि उसने लिखित तौर पर जो तीन तलाक दिया है वे उसे तलाक मानता है।
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पीड़ित महिला का कहना है कि वो नवंबर 2012 से ही अपनी नाबालिग पुत्री के साथ मायके में रह रही है फिर भी आरोपी पति उसे लेने नहीं आया। वहीं पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Published on:
07 Oct 2019 01:45 pm
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