
तमिलनाडु की वेल्लोर लोकसभा सीट पर रद्द हो सकता है मतदान, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
नई दिल्ली। डीएमके नेता के कार्यालय से भारी मात्रा में मिली नकदी के बाद अचानक चर्चा में आई तमिलनाडु की वेल्लोर पर मतदान रद्द होने की खबर का चुनाव आयोग ने खंडन किया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ट्वीट कर स्पष्टीकरण दिया है कि वेल्लोर सीट पर मतदान रद्द होने संबंधी देश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यहां से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद चर्चाएं चलीं थी कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को पत्र लिख इस सीट से चुनाव कैंसिल करने की सिफारिश की है। दरअसल, राष्ट्रपति ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। ऐसे में चुनाव रद्द करना भी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है।
क्या है मामला
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) उम्मीदवार के कार्यालय से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान पैदा हो गया था। इसके चलते कार्रवाई के मूड़ में आए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिख इस सीट से मतदान रद्द करने की बात कही थी। अब चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देते हुए इन खबरों को गलत बताया है। इस केस में डीएमके उम्मीदवार कातिर आनंद और पार्टी के दो अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
जनप्रतिनिधि कानून के तहत केस दर्ज
पुलिस ने डीएमके उम्मीदवार आनंद के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के तहत केस दर्ज किया था। इसके साथ ही आनंद पर यह भी आरोप था कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी है। जबकि डीएमके के दो अन्य श्रीनिवासन और दामोदरन पर घुसखोरी का आरोप हैं। गौरतलब है कि वेल्लोर सीट पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को मतदान होने हैं।
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Updated on:
16 Apr 2019 11:40 am
Published on:
16 Apr 2019 09:48 am
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