
Postpone Bihar Assembly Polls, Supreme Court refuses to interfere with plea
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly polls ) स्थगित करने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने अजय कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हम याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं।"
हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उसे अपनी प्रार्थना और याचिका के साथ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क करने की आजादी दी। याचिकाकर्ता अजय कुमार द्वारा यह दर्ज कराए जाने के बाद कि "कम से कम कृपया मुझे चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान करें", सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सभी मुद्दों का ध्यान रखेंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि इसी तरह की याचिका को पहले खारिज कर दिया गया था, लेकिन जमीनी हालात में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ ही उसने मांग की है कि शीर्ष अदालत को इस मामले में उचित निर्देश पारित करने चाहिए।
इस दलील पर पीठ ने कहा कि वह इस तरह के आदेश पारित नहीं कर सकती। याचिका के अंतर्गत गंभीर कोरोना वायरस महामारी के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारियों से दिशा-निर्देश मांगे थे।
गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले चरण के अंतर्गत 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे।
जबकि तीन नवंबर को दूसरे चरण में कुल 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान आयोजित किया जाएगा। वहीं, 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी।
Updated on:
25 Sept 2020 04:02 pm
Published on:
25 Sept 2020 03:48 pm
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