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श्रीकृष्ण जन्मभूमि सर्वे पर चार माह में फैसला सुनाए मथुरा कोर्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से संबंधित याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है।   Allahabad HC directs Mathura court Krishna Janmabhoomi Idgah case dispose matter in 4 months
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प्रयागराज

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 29 Aug 2022, 3:50 PM IST

Allahabad High Court ने सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई तक बढ़ाने का लिया फैसला

Allahabad High Court ने सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई तक बढ़ाने का लिया फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से संबंधित याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। यह मामला लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनीष यादव ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे।

साल भर बीत पर सुनवाई नहीं हुई

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। अर्जी के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था। कहा गया कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। वाद मित्र मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग में पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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हाईकोर्ट के निर्देश जारी

हाईकोर्ट के निर्देश पर मथुरा कोर्ट को चार महीने में इस प्रकरण पर वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट पर काम करना होगा। रिपोर्ट को हाईकोर्ट में भी दाखिल करना होगा। इसकी वीडियोग्राफी सर्वे टीम में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की वीडियोग्राफी के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण का वीडियोग्राफी सर्वे होगा।

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हिंदू पक्ष ने फैसले की सराहना की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि.शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया था।

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