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UP ईसाइयों को प्रार्थना न करने देने पर डीएम और एसपी हाईकोर्ट में तलब

यूपी के कौशाम्बी जिले में ईसाइयों को रविवार की प्रार्थना सभा करने से रोकने का मामला, हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी याचिका।

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Christian Prayer

ईसाइयों की प्रार्थना

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कौशाम्बी के डी एम व एस पी को 31 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने रोशनलाल व 44 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता स्वाती अग्रवाल का कहना है कि कौशाम्बी में ईसाइयों को रविवार की प्रार्थना नहीं करने की दी जा रही है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की।


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शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन प्रार्थना में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर कार्यवाही नहीं कर रही है। कोर्ट ने डी एम, एस पी व एस एच ओ सराय अकिल से जवाबी हलफनामा मांगा था। हलफनामा दाखिल होने के बाद कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रत्युत्तर शपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया है और दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब कर लिया है।
By Court Correspondence
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