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नेशनल कबड्डी प्लेयर को 44 बार मारा चाकू फिर खुद खाया जहर…इकतरफा प्यार में हत्यारा बने युवक को उम्रकैद

पुणे में महिला नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। इकतरफा प्यार में पागल हुए आरोपी ने प्रैक्टिस ग्राउंड में ही युवती को 44 बार चाकू से गोद दिया। इसके बाद खुद भी जहर खाकर जान देने का प्रयास किया।

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पुणे

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Harshita Saini

Dec 22, 2025

pune court gives life imprisonment in bibwewadi kabaddi player murder case

पुणे जिला अदालत (प्रतीकात्मक फोटो)

पुणे की एक अदालत ने इकतरफा प्यार में हत्यारा बने युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात करीब चार साल पहले की है, जब आरोपी ने खेल मैदान में ही नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटी एक 13 साल की लड़की को 44 बार चाकू से गोद दिया था। वारदात के बाद आरोपी ने खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया था। अब घटना के चार साल बाद पुणे की जिला अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह घटना पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके में हुई थी। 13 साल की कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर पूरे शहर में सनसनी फैलाने वाला आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का रिश्तेदार ही था और उससे इकतरफा प्यार करता था। इकतरफा प्यार का जुनून उसके सिर पर इतना चढ़ा कि वह अपनी समझ खो बैठा और गुस्से और जलन में अंधा होकर उसने उस मासूम की जान ही ले ली। अब इस केस में अदालत ने चार साल बाद फैसला सुनाया है।

चार साल तक चला ट्रायल

पुलिस ने 29 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट सबमिट की थी। इस केस में विशेष सरकारी वकील (SPP) हेमंत जंजाड को को नियुक्त किया गया। लगभग चार साल तक चले ट्रायल के दौरान सरकारी पक्ष ने कुल नौ गवाहों को कोर्ट में पेश किया। वे लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी आंखों से हत्या होते हुए देखा था। साथ ही इस केस की जांच करने वाली पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अनीता हिवरकर भी गवाह के तौर पर पेश हुई।

कोर्ट में पेश की गई दलीलें

इस मामले में सरकारी वकील जंजा़ड ने अदालत से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। उनका कहना था कि यह हत्या बहुत क्रूर है और इस केस को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मामलों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्षितिजा अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी और वह नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी। आरोपी ने सिर्फ एक बच्ची की जान लेने के साथ-साथ उसके और उसके परिवार के सभी सपनों को भी तोड़ दिया। वहीं आरोपी के वकील ने कहा कि घटना के समय आरोपी सिर्फ 22 साल का था। गुस्से में और अचानक फैसला लेने की वजह से यह घटना हुई है। इससे पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए आरोपी को कम से कम सजा देनी चाहिए।

जानिए क्या था पूरा मामला?

यह मामला पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके का है, जहां 12 अक्टूबर 2021 को 13 साल की कबड्डी प्लेयर क्षितिजा अनंत व्यावहारे की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्षितिजा 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी और यश लॉन्स ग्राउंड में रेगुलर कबड्डी की ट्रेनिंग ले रही थी। क्षितिजा की हत्या का आरोपी शुभम उर्फ ऋषिकेश बाजीराव भगवत है, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। वह उससे इकतरफा प्यार करता था और लंबे समय से उसे परेशान कर रहा था। लड़की और उसके परिवार वालों के मना करने के बावजूद वह आरोपी उसे परेशान करता रहा।

स्नैपचैट की फोटोज से भड़का गुस्सा

जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2021 को आरोपी ने सोशल मीडिया पर क्षितिजा की एक लड़के के साथ फोटोज देखीं। फोटोज देखने के बाद वह यश लॉन्स गया, जहां क्षितिजा कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन लड़का साथ नहीं दिखा। उसके बाद 12 अक्टूबर को भी उसने सोशल मीडिया पर क्षितिजा और उस लड़के की दो और फोटोज देखीं, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने लड़की को मारने का प्लान बनाया। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए चाकू, तलवार, हंसिया और नकली पिस्टल जैसी लाइटर खरीदी। साथ ही अपने दो नाबालिग दोस्तों को भी इस साजिश में शामिल किया।

बेरहमी से की हत्या

12 अक्टूबर की शाम को 5:15 बजे तीनों दोस्त मिलकर बाइक से यश लॉन्स पहुंचे। वहां क्षितिजा अपनी सहेलियों और कजिन श्रुतिका के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसे वहां देखकर क्षितिजा ने साफ कहा कि उससे उसका कोई संबंध नहीं है और इसी दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया और उसके दोस्तों ने नकली पिस्टल दिखाकर लड़कियों को डरा दिया। इसके बाद आरोपी ने लड़की के गले पर 44 बार चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद एक लड़की ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और चाकू, नकली पिस्टल के साथ अन्य सामान जब्त किया और क्षितिजा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद क्षितिजा की कजिन श्रुतिका ने बिबवेवाड़ी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया।

मर्डर करने के बाद खाया जहर

पुलिस के अनुसार, मर्डर करने के बाद आरोपी शुभम भगवत ने चूहे मारने की जहरीली गोली खा ली थी, जिससे वह बेहोश हो गया था। अगली सुबह वह जब होश में आया तो वह खुद भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां जाकर मर्डर कबूलने के साथ साथ हथियार खरीदने की भी जानकारी दी। आरोप कबूलने के बाद उसे बिबवेवाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में शामिल उसके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कानून के अनुसार उन्हें ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया।

अदालत में फैसला क्या सुनाया गया?

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशंस जज एस. आर. सलुंके ने 16 दिसंबर 2025 को आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया और उसे कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में शामिल नाबालिगों के खिलाफ केस का फैसला अभी बाकी है।