
निगम-मंडल-आयोग के 18 पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा (photo source- Patrika)
Cabinet Minister Status: राज्य शासन ने प्रदेश के विभिन्न निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। सामान्य प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार 3 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री, 10 को राज्य मंत्री और पांच उपाध्यक्षों को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आदेश के अनुसार यह दर्जा संबंधित पदाधिकारियों को शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है और आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।
छत्तीसगढ़ में निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दिए जाने का प्रावधान मुख्य रूप से शिष्टाचार और प्रोटोकॉल से जुड़ा होता है। राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को उनके पद की गरिमा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल के अनुरूप कैबिनेट मंत्री या राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान करती है।
इस दर्जे का मतलब यह नहीं होता कि संबंधित पदाधिकारी को वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। उन्हें मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में प्रोटोकॉल, सम्मान और शिष्टाचार के स्तर पर मंत्री के अनुरूप सुविधाएं एवं प्राथमिकताएं मिल सकती हैं।
Updated on:
28 Aug 2026 07:24 am
Published on:
28 Aug 2026 07:24 am
