
CGMSC घोटाले में संचालक के पिता और साले की जमानत खारिज(photo-unsplash)
CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में CGMSC घोटाले में जेल भेजे गए मोक्षित कार्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा के पिता शांतिलाल और साला शुभम बारमेटा की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोनों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए पूरे प्रकरण में किसी भी तरह की भूमिका नहीं होने का हवाला देते हुए झूठे प्रकरण में फंसाए जाने का आरोप लगाया।
साथ ही फर्म का साइलेंट साझेदार बताते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश को बताया कि 660 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी शशांक के पिता शांतिलाल एवं अन्य मोक्षित कार्पोरेशन के साझेदार रहे हैं। उक्त सभी लोगों ने मिलकर उपकरण एवं रिएजेंट की आपूर्ति की।
जांच के दौरान घोटाले में संलिप्तता को देखते हुए जमानत नहीं दिए जाने का अनुरोध किया। साथ ही बताया कि दोनों से पूछताछ करने के लिए ईओडब्ल्यू कई बार नोटिस जारी कर चुकी है। विशेष न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष का तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Updated on:
19 Jun 2025 10:36 am
Published on:
19 Jun 2025 10:36 am
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