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Cabinet Decision : छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी, UCC के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति
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Cabinet Decision : छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी, UCC के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

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Updated: 16 Apr 2026, 2:50 AM IST

Cabinet Decision : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को रायपुर में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने के संबंध में यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। यूसीसी (UCC) प्रारूप समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए सीएम साय को अधिकृत किया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ (Personal Law) लागू हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति (High Level Committee) गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल (Web Portal) के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा (Assembly) में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।

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