5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

CG Coal Scam: डीएमएफ और कोल स्कैम में रानू, समीर, सौम्या सहित 3 अन्य की आज होगी रिहाई

CG Coal Scam: सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत शर्तों के अनुसार, उक्त सभी लोगों को आगामी आदेश तक राज्य से बाहर रहना होगा। इसकी जानकारी और निवास का पता स्थानीय विचारण कोर्ट को देना होगा।

less than 1 minute read
Google source verification
रानू, समीर, सौया सहित तीन अन्य की आज होगी रिहाई (Photo source- Patrika)

रानू, समीर, सौया सहित तीन अन्य की आज होगी रिहाई (Photo source- Patrika)

CG Coal Scam: डीएमएफ और कोल स्कैम में निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई, राज्य सेवा की सौम्या चौरसिया, रजनीकांत तिवारी, वीरेन्द्र जायसवाल और संदीप नायक को जेल से शनिवार को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इसके आदेश की प्रति शुक्रवार को रायपुर के ईडी और ईओडब्ल्यू के विचारण कोर्ट में पेश किया गया।

CG Coal Scam: कोर्ट में बेल फर्नेस कराने का आवेदन

लेकिन, शाम 7 बजे रायपुर सेंट्रल जेल में पहुंचने के कारण रिहाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ता फैजल रिजवी द्वारा विचारण कोर्ट में बेल फर्नेस कराने का आवेदन पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मिले जमानत शर्तों के अनुसार, उक्त सभी लोगों को आगामी आदेश तक राज्य से बाहर रहना होगा। इसकी जानकारी और निवास का पता स्थानीय विचारण कोर्ट को देना होगा।

यह भी पढ़ें: CG Coal Scam: कोयला घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, कारोबारी सूर्यकांत समेत कई आरोपियों की 49.73 करोड़ की संपत्ति जब्त

केवल प्रकरण की सुनवाई ट्रायल कोर्ट और जांच एजेंसी द्वारा बुलवाए जाने पर ही छत्तीसगढ़ आएंगे। वहीं, सभी को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। बता दें कि ईडी ने कोल स्कैम में समीर बिश्नोई को 13 अक्टूबर 2022, सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 और रानू साहू को 22 जुलाई 2023 को गिरतार किया गया था। वहीं, ईडी ने डीएमएफ फंड और इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकरणों में ईओडब्ल्यू द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सूर्यकांत और वीरेन्द्र की सुनवाई 18 को

CG Coal Scam: कोल स्कैम सूर्यकांत और निखिल चंद्राकर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई है। लेकिन, उक्त दोनों के खिलाफ दर्ज डीएमएफ मामले की सुनवाई 18 जून को होने के कारण रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा।