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नशीली टैबलेट बेचने वाले 8 तस्करों को 10 से 15 साल कैद, कोर्ट के फैसले के बाद रोते-बिलखते नजर आए परिजन

CG News: फैसला सुनाए जाने के दिन दोषियों के परिजन कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट का फैसला आते ही परिजन रोते-बिलखते दिखे।

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नशीली टैबलेट बेचने वाले तस्करों को सजा (Photo source- Patrika)

नशीली टैबलेट बेचने वाले तस्करों को सजा (Photo source- Patrika)

CG News: नशीला टैबलेट और कैप्सूल बेचने वाले अंतरराज्यीय रैकेट से जुडे़ 8 तस्करों को 10 से 15 साल कैद और 1 से 1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषी गुजरात और अन्य राज्यों से टैबलेट और कैप्सूल लाकर बेचते थे। आजाद चौक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नियाजुद्दीन, जे. भास्कर राव, आकाश विश्वकर्मा, विरल पटेल, रवीन्द्र कुमार गोयल, मुकेश कुमार साहू, मोहमद हसन तथा साहिल हसन को गिरफ्तार किया था।

CG News: रैकेट में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार

तलाशी में उक्त सभी के पास से नशे के करीब 42 हजार टैबलेट बरामद किए गए थे। विशेष लोक अभियोजक केके चंद्राकर ने बताया कि मुकुट नगर के पास नियाजुद्दीन और जे भास्कर राव घूम रहे थे। तलाशी में उसके पास से टैबलेट बरामद होने पर अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर रैकेट में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

सजा सुनाए जाने के बाद बिलखते रहे परिजन: फैसला सुनाए जाने के दिन दोषियों के परिजन कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट का फैसला आते ही परिजन रोते-बिलखते दिखे। कोर्ट में पेश दोषियों को परिजनों से किसी तरह अलग कर जेल ले जाया गया।

नशे का जाल फैलाने गिरोह देश के अलग-अलग राज्यों से प्रतिबंधित टैबलेट मंगाकर दवा कारोबारियों और नशेड़ियों को इसे बेचते थे। आजाद चौक पुलिस ने 10 अक्टूबर 2022 को मुकुट नगर से जे. भास्कर राव, नियाजुद्दीन को दोपहिया में अल्प्राजोलम, ट्रामाडोल के टैबलेट को जब्त किया था।

ईदगाहभाठा स्थित घर से तलाशी में कार्टन में रखा टैबलेट का जखीरा बरामद किया। उक्त दोनों की निशानदेही पर एमआर मुकेश, दवा कारोबारी रवीन्द्र गोयल तथा थोक दवा कारोबारी मोहमद हसन व साहिल सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया।

इतनी सजा

CG News: विशेष लोक अभियोजक के अनुसार कोर्ट ने नियाजुद्दीन, जे. भास्कर राव, आकाश विश्वकर्मा और विरल पटेल को 10-10 वर्ष कैद के साथ 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं रवींद्र कुमार गोयल, मुकेश कुमार साहू, मोहमद हसन तथा साहिल हसन को 15-15 वर्ष कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस ने आठों को अलग-अलग जगह से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित टैबलेट को जब्त किया था।