
CG Rape News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नाबालिग बालिका को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी तरह किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले को 3 साल कैद और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपियों को दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि राखी थाना क्षेत्र में रहने वाले टीनू आनंद (22 साल) अपने ही गांव की 14 साल की बालिका को 20 नवंबर 2020 को भगाकर ले गया। शिकायत पर राखी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बालिका को बरामद किया।
साथ ही प्रकरण की जांच करने के बाद 25 दिसंबर 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसी तरह मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 14 नवंबर 2019 को घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले ओकेश निषाद (25) घर घुसकर किशोरी से जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा।
परिजनों के घर पर आने पर वह फरार हो गया। बालिका और उनके परिजनों की शिकायत पर राखी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरतार किया। वहीं, प्रकरण की विवेचना कर 29 नवंबर 2019 को चालान पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 3 साल की कैद और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
Published on:
24 Apr 2025 10:32 am
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