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CG New Excise Policy: छत्तीसगढ़ में आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव, नियम तोड़े तो 5 लाख तक जुर्माना, जानें क्या है नया

CG New Excise Policy: छत्तीसगढ़ में आबकारी व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में शराब कारोबार से जुड़े नियमों को सख्त करते हुए पुराने प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

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रायपुर

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Khyati Parihar

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अजय रघुवंशी

Apr 10, 2026

नई आबकारी नीति लागू (Photo Source- Patrika)

नई आबकारी नीति लागू (Photo Source- Patrika)

CG New Excise Policy: राज्य सरकार ने आबकारी से जुड़े पुराने नियमों में अहम संशोधन करते हुए उन्हें और सख्त बना दिया है। नए प्रावधानों के तहत शराब से जुड़े कारोबार, लाइसेंस प्रक्रिया और संचालन के नियमों को स्पष्ट और कड़ा किया गया है, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख तक जुर्माना

आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जारी आदेश के अनुसार, अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, छोटे मामलों में भी एक हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है। सरकार ने अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के अधिक अधिकार भी दिए हैं।

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन

आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 में संशोधन किया है। नियमों के मुताबिक देशी मदिरा के लिए दुकानों की ओर से मांग आने पर सप्लाई में बार-बार लेटलतीफी पर भी पांच लाख तक जुर्माना लग सकता है। इस संबंध में नियमों में कड़ाई बरती गई है। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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