
4 पूर्व सरपंचों को जेल वारंट जारी (फोटो सोर्स- AI)
रायपुर@ हिमांशु शर्मा। Raipur Former Sarpanch Civil Jail Warrant: शासकीय राशि की वसूली के प्रकरणों में चार पूर्व सरपंचों के विरुद्ध वारंट जारी किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर आरंग एसडीएम अभिलाषा पैकरा ने यह कार्रवाई की। वारंट के तहत केंद्रीय जेल अधीक्षक को संबंधित पूर्व सरपंचों को अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक और बकाया राशि पूर्ण रूप से जमा किए जाने तक सिविल कारागार में सुपुर्द किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इनमें ग्राम पंचायत नगरपुरा की पूर्व सरपंच राजकुमारी साहू, ग्राम पंचायत नकटा के पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी, ग्राम पंचायत देवदा के पूर्व सरपंच रोशन मिश्रा और ग्राम पंचायत राखी (Civil jail warrant against 4 former sarpanches of Raipur) की पूर्व सरपंच चितरेखा साहू शामिल हैं।
एसडीएम पैकरा ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित पूर्व सरपंचों को शासकीय राशि की वसूली के आदेश पारित किए गए थे। इसके तहत राजकुमारी साहू से 4.09 लाख रुपए, गोपाल चतुर्वेदी से 18,23,880 रुपए, रोशन मिश्रा से 18,84,773 रुपए व 50,300 रुपए और चितरेखा साहू से 2,09,324 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। सभी सरपंचों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वॉरंट जारी करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और चितरेखा साहू ने 22,33,204 रुपए की बकाया राशि जमा कर दी है।
ग्राम पंचायत नगरपुरा, प्रकरण में मुक्तिधाम शेड निर्माण, ग्राम पंचायत नकटा प्रकरण में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1, पक्की नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक सड़क निर्माण एवं मशरूम शेड निर्माण से संबंधित कार्य शामिल थे। ग्राम पंचायत देवदा के प्रकरण में बिना प्रस्ताव के 14वें वित्त की राशि 10, 82, 785 रुपए, स्वच्छ भारत मिशन की राशि 6, 69,988 रुपए नगर और बिना शौचालय निर्माण के हितग्राहियों की 1,32,000 रुपए के कार्य, हैंडपंप, बोर खनन, सोखता गड्ढा एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों एवं ग्राम पंचायत राखी वाले प्रकरण में मंदिर स्ट्रक्चर निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल थे।
Updated on:
21 Jul 2026 05:36 pm
Published on:
21 Jul 2026 05:35 pm
