
CG News: शहर में देर रात तक क्लब और बार में जाम छलक रहे हैं। वहीं, नशे के कारण गोली, मारपीट जैसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। इन सब हरकतों से लगातार प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर की कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। अब इसे रोकने के लिए कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के बार व क्लब संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सत आदेश दिए हैं कि रात 12 बजे वे किसी भी हाल में बार-क्लब को बंद करेंगे।
वहीं, रात 11.30 बजे तक लोगों को प्रवेश और सर्विस पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं, एसएसपी डॉ. सिंह ने कहा कि किसी भी स्थिति में बार व क्लबों में सूखा नशा, एनडीपीएस पदार्थ या ड्रग्स का सेवन नहीं होना चाहिए और समय पर बार-क्लब बंद नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, मंगलवार को कटेक्ट्रेट के रेड़क्रास सभाकक्ष में कलेक्टर और एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने राजधानी के बार संचालकों और आबकारी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कई निर्देश दिए गए। एक दिन पहले भी 7 क्लब-बार पर कार्रवाई करते हुए तीन दिन के लिए इनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।
हाल ही में रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन का पोस्टर वायरल हुआ था। काफी विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई। अब भी इस मामले में कई लोग पकड़ से बाहर है। इसी तरह जूक बार में सट्टे के पैसे को लेकर हिस्ट्रीशीटर आपस में भिड़ गए थे। हाल ही में पकड़े गए ड्रग्स सिंडीकेट से जुड़े कई लोगों के शीमर्स क्लब, मोका, सेमरॉक जैसे क्लब से कनेक्शन उजागर हुए। वहीं, कल्ब में गोली चलना, मारपीट समेत जैसे अन्य मामले हो रहे हैं।
बैठक में कहा गया कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बार में प्रवेश या मदिरा विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका अनिवार्यत: पालन किया जाए। साथ ही सभी बार व क्लब अपने प्रवेश द्वार पर संचालन समय, ग्राहकों की वैध आयु, नशीली दवाओं के विरुद्ध चेतावनी, सूचना और शिकायत के लिए पुलिस व आबकारी विभाग का संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
साथ ही मादक पदार्थों के विज्ञापन, प्रलोभन, स्कीम या अश्लील प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। बार/क्लब में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही की जाए और उनकी सूची आबकारी और पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
कलेक्टर ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने या बिगड़ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बार/क्लब जिमेदार हैं। सभी संचालक कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ ही बिना पूर्व अनुमति व सूचना के बार/क्लबों में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, पार्टी, कॉन्फ्रेंस या मनोरंजन आयोजन नहीं किया जाएगा।
इसके लिए कलेक्टर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर एक दिवसीय अनुज्ञप्ति (एफएल-5 व एफएल.-5(क)) लेना अनिवार्य है। वहीं प्रचार प्रसार करने के बाद अनुमति लेने पर कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
01 Oct 2025 11:17 am
Published on:
01 Oct 2025 11:17 am
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