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Diesel Tax: डीजल पर टैक्स घटाकर 17%, वैट छूट 31 मार्च 2027 तक लागू, राज्य सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

High Speed Diesel tax cut 17%: राज्य सरकार ने हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर दी जाने वाली टैक्स छूट को एक साल और बढ़ा दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक डीजल पर टैक्स घटाकर 17% कर दिया गया है।

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रायपुर

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Khyati Parihar

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अजय रघुवंशी

Apr 04, 2026

Diesel Tax: Tax on diesel reduced to 17%

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)

Diesel Tax: राज्य सरकार ने हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर दी जा रही टैक्स छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह राहत अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि यह छूट 1 अप्रैल 2024 से लागू है और अब इसे एक साल और बढ़ा दिया गया है।

टैक्स घटाकर 17 प्रतिशत, कारोबारियों को प्रतिलीटर 5–6 रुपए की राहत

सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करते हुए करीब 24 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से बल्क में डीजल खरीदने वाले कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग 5 से 6 रुपए तक की राहत मिलेगी। यह राहत आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन बड़े कारोबारियों को मिलेगी, जो तय नियमों के तहत बल्क में डीजल खरीदते हैं।

Diesel Tax: कौन लाभान्वित होगा

विशेष रूप से इस छूट का लाभ निर्माण कार्य, सड़क परिवहन, रेलवे, एयरपोर्ट, नहर, बांध, पाइपलाइन, पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, पुल-सुरंग निर्माण और खनन से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा।

कदम उठाने का कारण

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि 2024 से पहले बड़ी मात्रा में डीजल अन्य राज्यों से खरीदी जा रही थी, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पड़ोसी राज्यों में डीजल पर वैट की दरें कम होने के कारण करीब डेढ़ लाख लीटर डीजल बाहर से खरीदा जा रहा था।

अब टैक्स में राहत देकर कारोबारियों को राज्य के भीतर ही डीजल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि राज्य का राजस्व नुकसान रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल कारोबारियों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि राज्य के भीतर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

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