8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

GST Scam: 12,000 कारोबारियों पर GST चोरी का शक, सेंट्रल और स्टेट की टीम जांच में जुटी

GST Scam:: रायपुर में सेंट्रल और स्टेट जीएसटी बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले 12000 कारोबारियों के फाइलों को खंगालने में जुटी हुई है।

2 min read
Google source verification
gst

GST Scam: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सेंट्रल और स्टेट जीएसटी बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले 12000 कारोबारियों के फाइलों को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं जीएसटी चोरी करने और फर्जी तरीके से आईटीसी का लाभ लेने वाले करीब 3000 लोगों को समंस जारी किया गया है। साथ ही, जमा किए गए टैक्स का हिसाब मांगा है।

यह भी पढ़ें: GST Raid in CG: महासमुंद के दो हार्डवेयर कारोबारियों के ठिकानों पर छापा, दस्तावेज खंगाल रही टीम

GST Scam: 80 लाख रुपए का जुर्माना सहित जीएसटी वसूल किया गया

GST Scam: बताया जाता है कि चिन्हांकित किए गए कारोबारी पिछले काफी समय से लगातार कम टैक्स जमा कर रहे थे। दिल्ली स्थित जीएसटी (GST) मुख्यालय से सूची मिलने पर 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान को शुरू किया गया है। सूची में पिछले काफी समय से जीएसटी जमा नहीं करने, कारोबार को नुकसान में चलना दिखाकर कम टैक्स देने, कागजों में फर्जी फर्म चलाने और बोगस बिलिंग करने वालों का ब्यौरा दिया है।

इस गोपनीय सूची में फर्म संचालक का नाम-पता और टैक्स का ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि पिछले साल 2023 में अगस्त से सितंबर तक विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान प्रदेश में जीएसटी चोरी करने और बिना जीएसटी सामानों का परिवहन करने वाले 200 से ज्यादा प्रकरण दर्ज कर 80 लाख रुपए का जुर्माना सहित जीएसटी वसूल किया गया था।

कच्चे में लेन-देन

सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में टैक्स की हेराफेरी करने के लिए अधिकांश कारोबारी कच्चे में लेन-देन करते है। इसे देखते हुए संबंधित फर्म पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। साथ ही, पंजीकृत कारोबारियों की पहचान करने के लिए प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर की अनिवार्यता की गई है। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

जीएसटी विभाग ने इससे बचने के लिए कारोबारियों को प्रतिष्ठान के साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्म में रखने, लेन-देन का हिसाब और गोदाम में रखे स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन रखने कहा है।