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Railways Luggage Booking: रेलवे का नया नियम! अब ट्रेन में 150 किलो तक सामान ले जाना आसान, ऑनलाइन होगी लगेज बुकिंग

Indian Railways New Rule: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रेलवे ने लगेज बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
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Train Travel Update

अब लगेज बुक करने में फ्लाइट जैसी सुविधा (फोटो सोर्स- AI)

Train Luggage Booking: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। लगेज बुक करने के लिए उन्हें पार्सल ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब फ्लाइट की तरह ऑनलाइन माध्यम से ही अतिरिक्त लगेज बुक किए जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इसे 31 जुलाई 2026 से ही लागू कर दिया है। इस नीति के तहत, यात्री अब अपने टिकट की बुकिंग के समय ही ऑनलाइन अतिरिक्त सामान बुक कर सकते हैं।

पहले यात्रियों को अपने साथ अतिरिक्त लगेज ले जाने के लिए पार्सल काउंटर जाना पड़ता था। लेकिन अब यात्री आईआरसीटीसी या रेलवे के पार्सल पोर्टल पर जाकर सामान की अग्रिम घोषणा कर शुल्क चुका सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनके पास कन्फर्म (आरक्षित) टिकट होगा। वहीं एसी 3-टियर, एसी3-टियर इकोनोमी, एसी चेयर कार के यात्री इस ऑनलाइन अतिरिक्त बुकिंग का लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि इन श्रेणियों में अधिकतम अनुमति सीमा और मुफ्त सीमा दोनों 40 किलोग्राम ही निर्धारित है।

इस श्रेणी के टिकट में सुविधा मिलेगी

  • एसी फर्स्ट क्लास
  • एसी 2-टियर
  • फर्स्ट क्लास
  • स्लीपर क्लास
  • सेकंड क्लास

Railways luggage allowance: इस तरह सामानों का लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

क्लास - निशुल्क - शुल्क

  • एसी फर्स्ट क्लास - 70 किलोग्राम - 150 किलोग्राम तक
  • एसी 2-टियर-फर्स्ट क्लास - 50 किलोग्राम - 100 किलोग्राम तक
  • स्लीपर क्लास - 40 किलोग्राम - 80 किलोग्राम तक
  • सेकंड क्लास - 35 किलोग्राम - 70 किलोग्राम तक

कोच के अंदर बैग का अधिकतम माप

  • एसी 3 टियर- एसी 3 इकोनॉमी, एसी चेयर कार में- 55 सेमीx 45 सेमीx 22.5 सेमी
  • एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर, स्लीपर व जनरल क्लास में- 100 सेमीx 60 सेमीx 25 सेमी

इस तरह करें बुकिंग

  • टिकट बुक करते समय या उसके बाद पोर्टल पर अतिरिक्त वजन की जानकारी दर्ज करें।
  • बुकिंग के समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
  • लगेज बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है।
  • बिना बुकिंग किए अतिरिक्त सामान के साथ पकड़े जाने पर रेलवे सामान्य दर से 6 गुना तक जुर्माना वसूल सकता है।