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स्टेशनों के अलावा चलती ट्रेनों में टीटीई को पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। रेल मंत्रालय से जुर्माना वसूली का आदेश रायपुर रेल मंडल में पहुंच गया है। टीटीई के हाथों में जुर्माना वसूलने की लिए रसीद बुक रहेगी। जैसे ही किसी यात्री के नाक के नीचे मास्क खिसका या प्लेटफार्म और ट्रेन में थूकते पाए जाने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेंगे। अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 500 रुपए तक जुर्मानाा वसूलने का नियम अभी 6 महीने तक लागू करने का आदेश है।
स्टेशन में पहले से थी पाबंदी
बीते साल ट्रेन अनलॉक होने के साथ ही यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट और मास्क लगाना अनिवार्य था। गेट पर सुरक्षा जवानों की तैनाती है, यदि कोई यात्री ठीक से मास्क नहीं लगाया होता है तो उसे तुरंत टोकते थे। तभी प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश मिलता है, लेकिन अब उस सिस्टम को जुर्माना वसूली में तब्दील कर दिया गया है।
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आरपीएफ के रायपुर पोस्ट प्रभारी का कहना है कि आरपीएफ के जवान जुर्माना वसूली नहीं करेंगे। स्टेशन और ट्रेनों में टिकट निरीक्षक ही अधिकृत हैं। स्टेशन में आरपीएफ हर दिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एनाउंसमेंट कराकर यात्रियों का जागरूक करती है।