
irctc railway reservation for general coaches, train reservation status
रायपुर. कोरोना के संकट दौर में हर विभाग जुर्माना वसूलने के फार्मूले पर ही आगे बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन में पहले से ही बिना मास्क और कन्फर्म टिकट नहीं होने पर प्लेटफार्म पर नहीं जाने दिया जा रहा था, परंतु अब रेलवे ने मास्क और कहीं भी थूकने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए तक जुर्माना लेना तय किया गया है। जारी आदेश में Corona का ही हवाला दिया गया है।
स्टेशनों के अलावा चलती ट्रेनों में टीटीई को पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। रेल मंत्रालय से जुर्माना वसूली का आदेश रायपुर रेल मंडल में पहुंच गया है। टीटीई के हाथों में जुर्माना वसूलने की लिए रसीद बुक रहेगी। जैसे ही किसी यात्री के नाक के नीचे मास्क खिसका या प्लेटफार्म और ट्रेन में थूकते पाए जाने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेंगे। अफसरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। 500 रुपए तक जुर्मानाा वसूलने का नियम अभी 6 महीने तक लागू करने का आदेश है।
स्टेशन में पहले से थी पाबंदी
बीते साल ट्रेन अनलॉक होने के साथ ही यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट और मास्क लगाना अनिवार्य था। गेट पर सुरक्षा जवानों की तैनाती है, यदि कोई यात्री ठीक से मास्क नहीं लगाया होता है तो उसे तुरंत टोकते थे। तभी प्लेटफार्म के अंदर प्रवेश मिलता है, लेकिन अब उस सिस्टम को जुर्माना वसूली में तब्दील कर दिया गया है।
आरपीएफ के रायपुर पोस्ट प्रभारी का कहना है कि आरपीएफ के जवान जुर्माना वसूली नहीं करेंगे। स्टेशन और ट्रेनों में टिकट निरीक्षक ही अधिकृत हैं। स्टेशन में आरपीएफ हर दिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एनाउंसमेंट कराकर यात्रियों का जागरूक करती है।
Updated on:
19 Apr 2021 05:18 pm
Published on:
19 Apr 2021 04:29 pm
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