
D.El.Ed फीस निर्धारण पर ठप असर, 2019 से लंबित... हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को दिए निर्देश(photo-patrika)
CG High Court: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग को डीएलएड की फीस तुरंत तय करने के आदेश दिए हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल उनएडेड कॉलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय ने डीएलएड की फीस तुरंत तय करने के आदेश दिए हैं।
डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसङ्क्षलग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन निजी महाविद्यालयों में संचालित डीएलएड की फीस 2019 से तय नहीं की गई है। इसके लिए संगठन ने स्कूल शिक्षा विभाग से फीस तय करने के लिए निवेदन किया था।
राज्य में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) पाठ्यक्रम के 66 निजी महाविद्यालय संचालित हैं। अभी डीएलएड पाठ्यक्रम की औसत फीस प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 19000 रुपए के आसपास है। एससीईआरटी ने उच्च स्तरीय समिति के लिए दो सदस्यों के नाम स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दिए थे लेकिन शुल्क निर्धारण पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस कारण संगठन ने याचिका दायर की थी।
Updated on:
4 Sep 2025, 9:27 AM IST
Published on:
4 Sep 2025, 9:26 AM IST
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