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वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! 20 साल पुराने वाहन अब नहीं होंगे कबाड़, केंद्र का नया नियम जारी

Vehicle Scrap Rules: केंद्र ने नया नोटिफिकेशन जारी किया: 20 साल पुराने वाहन अब स्क्रैप नहीं होंगे। वाहन मालिक फिटनेस जांच और दोगुना शुल्क के साथ पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

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20 साल पुराने वाहन नहीं होंगे कबाड़ (Photo source- Patrika)

20 साल पुराने वाहन नहीं होंगे कबाड़ (Photo source- Patrika)

Vehicle Scrap Rules: रायपुर/राकेश टेंभुरकर/वाहन मालिकों को अब 20 साल पुराने वाहन कबाड़ (स्क्रैप) में नहीं बेचना पड़ेगा। अपनी दोपहिया से लेकर कार और मालवाहक वाहनों का रिरजिस्ट्रेशन (पुनर्पंजीयन) करवा सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

Vehicle Scrap Rules: पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत

इसके तहत वह दोगुना शुल्क और फिटनेस जांच कराने के बाद वह 20 साल पुराने वाहन भी चला सकेंगे। लेकिन, दोगुना शुल्क, फिटनेस जांच और पीयूसी कराना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून के अनुसार लोगों को अपने वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करते समय दोगुना शुल्क देना होगा। नए नियम से कई पुराने वाहन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी।

पंजीयन कराने के बाद वह इसे अधिकृत रूप से चला सकेंगे। केंद्र के नए नियमों के चलते जिन वाहनों का पंजीकरण 20 साल पूरे होने के बाद रद्द कर दिया जाता था, उन्हें अब फिर से पंजीकरण करने का मौका मिलेगा। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन धारकों को अपनी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप नहीं करानी पड़ेगी। हालांकि, इससे प्रदूषण बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने के संदर्भ में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

इतना शुल्क लगेगा

15 साल 20 साल

दोपहिया 1000 2000

तीनपहिया 2500 5000

कार 5000 10000

ट्रक-बस 18000 24000

24 लाख से ज्यादा 15 साल पुराने वाहन

प्रदेश में करीब 24 लाख वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन हैं। इसमें 10 लाख 26511 दोपहिया, तीन पहिया, कार और छोटे वाहन शामिल है। केंद्र के नियम को मंजूरी के बाद पुरानी गाड़ियों को फिर से पंजीकरण का मौका मिलेगा। बता दें कि इससे 2 लाख से ज्यादा वाहनों के अस्तित्व में नहीं होने के कारण ब्लैकलिस्टेड कर कालातीत माना जा रहा है।

सरकार को मिलेगा तिहरा लाभ

Vehicle Scrap Rules: परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन से वाहन मालिकों के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार को तिहरा लाभ मिलेगा। पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन से परिवहन विभाग को शुल्क, स्क्रैप कराने पर वाहन की कीमत के साथ नया वाहन खरीदने पर 5 फीसदी की छूट का प्रावधान है। साथ ही रोड टैक्स में 15 से 25 फीसदी रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी। वहीं नई वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकार को 18 फीसदी की जीएसटी का लाभ मिलेगा।

रायपुर जिले में 3.88 लाख वाहन

रायपुर जिले में 15 साल से ज्यादा पुराने 3 लाख 88717 वाहन पंजीकृत है। इसमें सबसे ज्यादा 309094 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 32031 मोपेड, 47464 कार और 128 ओमनी बस शामिल है। हालांकि उक्त वाहनों में करीब 25 फीसदी लोगों के द्वारा पुनर्पंजीयन कराया गया है। वहीं अन्य वाहनों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है।