
CG Electricity Scam: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पोल से सीधे हुकिंग कर 5 हजार 655 वॉट की बिजली चोरी करने वाले अभियुक्त को जिला विशेष न्यायालय ने दो महीने का कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास काटना पड़ेगा। अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 135 के तहत कार्रवाई की गई है।
विद्युत वितरण कंपनी से मिली जानकारी अनुसार विशेष न्यायाधीश थॉमस एक्का ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे को अपने ग्राम धरमापुर स्थित व्यावसायिक वेल्डिंग दुकान में विद्युत पोल से सीधे हुंकिग कर विद्युत चोरी करने के मामले में सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर 5 हजार 655 वॉट की बिजली चोरी करने का आरोप है, जिसकी कीमत 7 लाख 86 हजार 500 रुपए के लिए दोषी माना गया है। बताया गया कि अभियुक्त द्वारा डायरेक्ट की गई हुकिंग से वेल्डिंग मशीन के अलावा घर का पंखा, लाइट जलाते हुए पाया गया।
Published on:
25 Mar 2025 12:22 pm
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