
पत्नी की हत्या मामले में न्यायालय का फैसला(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डेढ़ साल पहले शहर के मठपारा में किराए के मकान में रहने वाले एक आरोपी पति ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। कोतवाली पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में मामले को पेश किया था।
इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 28 सितम्बर 2023 को अश्विन मेश्राम ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी पत्नी रोशनी मेश्राम ने मठापारा स्थित किराए के मकान में फांसी लगा ली है।
इस दौरान तात्कालीन थाना प्रभारी एमन साहू अपनी टीम के साथ घटना स्थल मठपारा पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा था। पीएम रिपोर्ट में महिला की गला घोटने से दम घुटने के कारण मौत होने का खुलासा हुआ। पुलिस हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ हत्या धारा 302 हत्या का अपराध पंजीबद्व की। आरोपी अपने गांव ग्राम खतिया थाना रावणवाडी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) फरार हो गया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
मामले को पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में न्यायाधीश विजय कुमार साहू ने आरोपी अश्विन मेश्राम पिता पिता राधेलाल उम्र 31 साल निवासी ग्राम खतिया थाना रावणवाडी जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम किए जाने की दशा में 6 माह अतिरिक्त सश्रम करावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना व कार्रवाई निरीक्षक एमन साहू तत्कालीन थाना प्रभारी थाना कोतवाली व उप निरीक्षक पुष्प राज साहू द्वारा किया गया था।
Updated on:
25 Aug 2025 04:31 pm
Published on:
25 Aug 2025 04:30 pm
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