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रसद विभाग की चेतावनी, डिब्बे को तोल में शामिल किया तो खैर नहीं, होगी कार्रवाई

Rajasthan News : रसद विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी जारी की है कि मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ अगर डिब्बा तोला तो खैर नहीं है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर, फोन नंबर, ई-मेल आदि जारी किए गए हैं। रसद विभाग ने कहा पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।

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Rajsamand Food and Supply Department Warning if Box is included in Weight then there will be Trouble Action will be taken

राजसमंद जिला मुख्यालयस्थित मॉल में निरीक्षण करते डीएसओ व अन्य।

Rajasthan News : रक्षाबंधन व जन्माष्टमी के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तोलने वालों की खैर नहीं है। रसद विभाग ने ऐसे दुकानदारों की शिकायत के लिए टोल फ्री नम्बर, वाट्सअप नम्बर, ई-मेल और फोन नंबर जारी किए हैं। राजसमंद जिले में 27 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी रणजीतसिंह सिसोदिया ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग निदेशक एवं जिला कलक्टर के निर्देशानुसार विशेष अभियान के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई, सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं संबंधित समस्त प्रवर्तन निरीक्षक का जांच दल गठित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत करवा सकते हैं दर्ज

जिला रसद अधिकारी रणजीतसिंह सिसोदिया ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद के साथ डिब्बा तौलने पर उसकी शिकायत 18001806030, व्हाट्सअप नंबर 7230086030 तथा ई-मेल आई पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते है। डिब्बा तोलने वालों के विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 एवं विधिक मानविज्ञान, डिब्बा बंद वस्तुएं, नियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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दुकानों एवं मॉल का निरीक्षण, कमियां मिली तो लगाई शास्ति

रसद विभाग की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय स्थित दुकानों एवं मॉल आदि का निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी रणजीत सिंह सिसोदिया एवं जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भूपराज जाटव की संयुक्त कार्यवाही में टीवीएस चौराहा के निकट मॉल, मुखर्जी चौराहा के निकट मिठाई की दुकान, पालीवाल मार्केट के निकट मिठाई की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को डिब्बे का वजन पृथक तौलने एवं इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सामान्य अनियमितताओं के विरुद्व नियमानुसार मौके पर शास्ति आरोपित की गई।

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