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सांसद आजम खान काे एक और झटका, तोड़ा जाएगा जौहर यूनिवर्सिटी का गेट

सांसद आजम खान ( azam khan ) काे जिला अदालत से भी राहत नहीं मिली। रामपुर जिला अदालत ने एसडीएम रामपुर के आदेशों को बरकरार रखते हुए जौहर विश्व विद्यालय का गेट को तोड़ने और सवा तीन करोड़ रुपये जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।

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Maulana Jauhar University

रामपुर ( azam khan news ) सांसद आज़म खान को अदालत से एक और झटका लगा है। जिला अदालत ने सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी ( Maulana Jauhar University ) के मेन गेट को गिराने का आदेश दिया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश यूनिवर्सिटी के गेट पर चस्पा कर दिए हैं। अब एक ओर पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेशों के अनुपालन कर रहा तो दूसरी ओर सांसद आजम खान के वकील अग्रिम अदालत में इस आदेश को चैलेंज करने की तैयारी में जुटे हैं।

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दरअसल समाजवादी सरकार में सांसद आजम खान ने जौहर विश्व विद्यालय ( Mohammad Ali Jauhar University Rampur ) बनवाया था। पीडब्लूडी से सरकारी सड़कें बनवाकर लाखों की लागत से भव्य मेन गेट बनवाया गया। इसी को लेकर भाजपा नेता आकाश हनी ने शिकायत की थी। एसडीएम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ( jauhar university rampur ) के गेट काे गलत मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही सवा तीन करोड़ का जुर्माना भी वसूलने का आदेश दिया था। ये आदेश 14 जुलाई 2020 को दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ सांसद आजम खां के वकील ने जिला जज की अदालत में अपील की थी। अब सांसद आजम खान के वकीलों की तमाम दलील सुनने के बाद जिला जज ने भी तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी के आदेश को सही मानते हुए आजम खान के वकील की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि ये गेट गिराया जाए और जुर्माना भी बसूला जाए।

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बीजेपी नेता आकाश हनी सक्सेना ने यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सांसद आजम खान पर राजनीति हमला बोल दिया था। उन्हाेंने सपा सरकार में हुए गलत कार्योें की जांच की मांग करते हुए शिकायतें की। उन्हाेंने सपा कार्यकाल में आजम खान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की थी। इसी जांच में यह मामला भी शामिल हैं। इस मामले में एसडीएम सदर ने यही कहा है कि अदालत के जो भी आदेश हाेंगे उनका पालन किया जाएगा।

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