
सपा सांसद आज़म खान सहित पूरे परिवार की बढ़ी मुश्किलें , हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से किया इंकार
रामपुर. अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के केस में सपा सांसद आजम (Azam Khan) खान और उनकी पत्नी व बेटे के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में आरोप तय हो गए हैं। विधायक डॉ. तजीन फातिमा व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुंची। जबकि आजम खान और उनके बेटे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी दी। इस दौरान अदालत में तीनों पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया गया। अब इस मामले में अगली तारीख 26 अगस्त से सुनवाई का दौर शुरू होगा। 26 को सबसे पहले वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना (Akash Saxena) की गवाही होगी।
बता दें कि आजम खान के पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान ने 2017 में स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उनके सामने चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां अब्दुल्लाह आजम की उम्र कम होने पर आपत्ति जताते हुए नामांकन खारिज करने की मांग की थी। लेकिन नवेद मियां कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव में अब्दुल्लाह आजम खान ने जीत दर्ज की थी। फिर नवेद मियां को अब्दुल्ला के शैक्षिक प्रमाण पत्र मिल गए, जिनमें उनकी उम्र 25 से कम थी। इस पर उन्होंने अब्दुल्लाह आजम की विधायकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसी बीच भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भी अब्दुल्लाह आजम के फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में आजम खान समेत उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ रामपुर की गंज कोतवाली में केस दर्ज करा दिया।
रामपुर पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धारा में चार्जशीट लगाई थी। इसके बाद आकाश सक्सेना ने षड्यंत्र रचने की धारा-120बी बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर पुलिस ने 120बी की धारा बढ़ाकर कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इन चार्जशीट पर आजम खान के वकील ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सैनी का कहना है कि तीनों को काेर्ट में आरोप पढ़कर सुनाए हैं। अब इस मामले में पहली गवाही 26 अगस्त को भाजपा नेता आकाश सक्सेना की होगी।
Published on:
19 Aug 2021 12:47 pm
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