
BREAKING NEWS मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से ऑनलाइन टैक्स की वसूली
रतलाम. मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश में पंचायतों से वसूले जाने वाले संपत्ति, जलकर आदि के लिए पोर्टल को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। इसमे एक लाख रुपए तक की संपत्ति पर 200 रुपए सालाना कर देना होगा। रतलाम जिले में 418 ग्राम पंचायत में इस निर्णय से असर आएगा।
गांव के विकास के लिए राशि टैक्स के रुप में वसूलने के मामले में फिसड्डी जिला पंचायत अब इसकी वसूली ऑनलाइन करेगा। जिले की 418 ग्राम पंचायत में संपत्तिकर, जलकर सहित अन्य विकास से जुडे़ कर की वसूली ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल की शुरुआत हो गई है। इसमे बड़ी बात यह है कि ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले बहुमंजीला भवन भी इसकी जद में आएंगे। एक लाख की कीमत वाले भवन पर सालाना 200 रुपए का कर देना होगा।
पहले से कर की वसूली करती रही
ग्राम पंचायते आमतौर पर विकास के लिए पहले से कर की वसूली करती रही है, लेकिन यह वसूली नाममात्र की होती रही। वसूली बढ़ाने के लिए पूर्व की शिवराजङ्क्षसह चौहान सरकार ने अधिक वसूली करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की योजना भी शुरू की, लेकिन इसका असर भी नहीं हुआ। अब सरकार ने 1 अप्रैल से अनिवार्य टैक्स वसूली के लिए ऑनलाइन पोर्टल ही बना दिया है।
रतलाम में 418 ग्राम पंचायत में होगी वसूली
अब जिले में 418 ग्राम पंचायत में करीब दो लाख से अधिक आवास से संपत्तिकर की वसूली, जलकर की वसूली आदि होगी। इस समय जिले में अनेक इस प्रकार की ग्राम पंचायत है जहां पर बडे़ निर्माण कार्य हुए है। यहां पर बिक्री की दर शहर की तरह ही महंगी है, लेकिन जब बात कर देने की आती है तो होशियारी से गांव के नियम लागू किए जाते है। अब इन बडे़ स्कूल संचालक, भवन स्वामियों से भी कर वसूला जाएगा।
स्वयं को करना होगी कर की गणना
इसके लिए शासन ने प्रयोग के रुप में छह माह पूर्व पंचायत दर्पण पोर्टल बनाया था। इसको अब विधिवत शुरू कर दिया गया है। इसमे आवास के स्वामी स्वयं अपने कर की गणना कर सकेंगे। अगर आवास की कीमत 1 लाख रुपए है तो सालाना 200 रुपए कर देना होगा। जो कर जमा नहीं करेगा उसपर दंड लगेगा व पंचायत को यह अधिकार रहेगा कि वो 500 रुपए तक दंड लगा सके।
1 अप्रैल से यह कार्य ऑनलाइन
हमारा जिले में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में जोर शुरू से है। इसलिए टैक्स सख्ती से वसूली के लिए कहा जाता रहा है। अब नए नियम में 1 अप्रैल से यह कार्य ऑनलाइन हो जाएगा। जो कर नहीं भरेगा उसपर पंचायत जुर्माना भी कर पाएगी।
- संदीप केरकेट्टा, सीइओ, जिलापंचायत
Published on:
17 Mar 2020 03:40 pm
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