
railway board latest order about alcohol
रतलाम. शराब पीकर ट्रेन चलाने वाले रेल चालक, गार्ड के खिलाफ रेलवे बोर्ड ने अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। अब तक नशे की स्थिति में रेल कर्मचारी को निलंबित किया जाता था, नए आदेश के मुताबिक सीधे बर्खास्तगी होगी। रेल मंडल में 2019 में 26 कर्मचारियों को शराब के नशे में ड्यूटी पर आने पर निलंबित किया था। रेलवे में कर्मचारियों को दो श्रेणी में रखा है। पहली श्रेणी में वो कर्मचारी है जो ट्रेन का संचालन करते हैं, चालक, सहायक चालक व गार्ड शामिल है। जबकि दूसरी श्रेणी में शंटिंग के कार्य में लगे होते है।
सबसे अधिक का बना है रेकॉर्ड
इन तमाम नियम व जांच के बाद भी वर्ष 2018 में 200 कर्मचारी व 2019 में 26 कर्मचारी शराब के सेवन के बाद ड्यूटी पर आए थे। यह खुलासा ब्रिथ एनालॉजर से हुई जांच के बाद हुआ था। अब नए नियम के बाद से वे कर्मचारी जो नियमित रूप से शराब का सेवन करते हैं उनके लिए ड्यूटी के दौरान नशा करना आसान नहीं होगा। पकड़ में आने पर नौकरी से बर्खास्तगी की तलवार लटकी रहेगी।
चार बार होती है जांच
रेल परिचालन से सीधे रुप से जुडे़ कर्मचारी चालक, सहायक चालक व गार्ड की ड्यूटी के दौरान चार बार जांच होती है। पहली बार तब जांच होती है जब कर्मचारी ड्यूटी पर जाता है। इसके बाद ड्यूटी होती है, वहां पर पहुंचने पर ब्रिथ एनालॉइर मशीन से जांच की जाती है। इसके बाद जब फिर ड्यूटी पर लिया जाता है तो, फिर ड्यूटी को ऑफ किया जाता है तब जांच की जाती है।
नए नियम से इस पर अंकूश
नए नियम से हर वर्ग को लाभ होगा। रेल संचालन तो सुरक्षित होगा ही इसके अलावा यात्री की सुरक्षा भी होगी। ड्यूटी पर शराब पीकर आने पर रोक अभी भी है, लेकिन नए नियम से इस पर अंकूश लगेगा।
- बीके गर्ग, मंडल मंत्री, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
Updated on:
12 Feb 2020 11:19 am
Published on:
12 Feb 2020 11:14 am
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