
सहारनपुर. यूपी के सहारनपुर में विधवा आवास याेजना का लाभ लेने के लिए एक महिला ने अपने पति काे मरा हुआ दिखाकर आवेदन कर दिया। उसने सिर्फ आवेदन ही नहीं किया, बल्कि आवास भी ले लिया। इस महिला ने सुहागिन हाेते हुए ना सिर्फ अपने पति काे मरा हुआ दिखाकर शासन आैर प्रशासन की आंखाें में धूल झाेंकी, बल्कि एक पात्र विधवा महिला का हक भी छीन लिया। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने पार्वती नाम की इस महिला के खिलाफ रिपाेर्ट दर्ज कराई है। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक जांच में यह महिला सुहागिन हाेते हुए भी विधवा दिखा दी गई। जब नगर के ही एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार कानून काे हथियार बनाकर इस महिला काे मिले आवास के बारे में जानकारी चाही ताे इस फर्जीवाड़े का खुलासा हाे सका। अब महिला के खिलाफ धारा 420 के तहत रिपाेर्ट दर्ज कराई गई है।
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ये है पूरा मामला
सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सहारनुपर के रहने वाले शमशाद हुसैन ने अपर जिलाधिकारी सहारनपुर को आवेदन-पत्र देकर पूछा था कि पार्वती देवी पत्नी दाताराम जाे पिलखना तला की रहने वाली हैं। उन्हाेंने तहसील दिवस में अपने आपको धोखा एवं जालसाजी से विधवा दिखाकर शेखपुरा में अवैध कब्जा कर लिया था। इन्हाेंने पार्वती के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी कि उनके आवास की संख्या क्या है। आराेप है कि इस पर विभाग ने इन्हें काेई भी जानकारी नहीं दी। इसके बाद इन्हाेंने राज्य सूचना आयोग में अपील की आैर बताया कि जानकारी नहीं दी जा रही है।
इस पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अपर जिलाधिकारी सहारनपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया कि वादी यानि शमशाद काे पूरी सूचना मुहैया कराई जाए। यह भी आदेश दिए कि जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि सूचना देने इतनी देरी क्याें की गई। इस पर तहसीलदार परमानन्द सूचना आयुक्त के यहां उपिस्थित हुए आैर उन्हाेंने यह बताया कि पार्वती ने तथ्याें काे छुपाकर खुद काे विधवा बताया आैर विधवा श्रेणी में आवास प्राप्त कर लिया। इसी मामले काे लेकर अब पार्वती के खिलाफ धारा 420, 647, 468 के तहत कार्रवाई कराई गई।
Published on:
15 Mar 2018 11:48 am
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