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भगवान की तस्वीरों वाले अखबार में मीट बेचने के मामले पर सपा सांसद शफीकउर्रमान बर्क बोले, ये कहां का गुनाह?

locationसम्भलPublished: Jul 06, 2022 12:58:31 pm

Submitted by:

Jyoti Singh

डॉ. शफीकुरर्हमान बर्क ने कहा कि दुकानदार तालिब के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी एक कारोबारी के ऊपर दर्ज कर लिया। जो पूरी तरह गलत है।

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समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. शफीकुरर्हमान बर्क अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने देवी-देवताओं की फोटो वाले पेपर पर बिरयानी बेचने वाले दुकानदार को समर्थन देते हुए कहा कि भला अखबार की रद्दी पर रोटी बेचना कहां का गुनाह है। रोटी बेचने वाले को क्या पता होगा कि उस पर क्या छपा हुआ है। वह तो सिर्फ रद्दी का कागज फाड़़ता है और उसमें सामान पैक करके ग्राहक को दे देता है। इतना ही नहीं उन्होंने मीट बेचने वाले दुकानदार को अरेस्ट करने पर पुलिस को भी निशाने पर लिया। सांसद ने कहा कि पुलिस इसमें ज्यादती कर रही है। शहर के अमन-चैन को बिगाड़ने की साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद ने ये भी बताया कि मीट बेचने वाले दुकानदार का नाम तालिब है और उसे मैं जानता हूं।
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सांसद ने पुलिस कार्रवाई की मांग की

डॉ. शफीकुरर्हमान बर्क ने आगे कहा कि दुकानदार तालिब के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा भी एक कारोबारी के ऊपर दर्ज कर लिया। जो पूरी तरह गलत है। संभल की जनता को अमन पसंद है। माहौल खराब होना नहीं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े-बड़े मुश्किल हालात आए लेकिन यहां के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। इसी कड़ी में जानबूझकर कुछ लोग अमन चैन को कायम रखने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए।
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आरोपी दुकानदार को जेल भेजा गया

गौरतलब है कि पिछले दिनों ही शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित मीट रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा देवी-देवताओं की फोटो वाले पेपर पर रोटी और मीट लपेट कर देने के मामले में सूचना मिली थी। जिसपर भाजपा के नेता व अन्य लोगों ने पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था और पुलिस बुला ली थी। जिसके बाद पुलिस ने मौके से रेस्टोरेंट संचालक तालिब को हिरासत में ले लिया था। अखबार की रद्दी भी बरामद की। जिस पर देवी देवता की तस्वीरें प्रिंट थींं। पुलिस ने तालिब के खिलाफ का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 भी लगाई है। पुलिस का कहना है कि उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। उसे जेल भेज दिया गया।
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