2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

‘चाकू की नोक पर रेप’: भाजपा नेता गिरफ्तार, लेकिन अब पीड़िता ही पलट गई, जानें पूरा मामला

Satna News : रामपुर बघेलान का भाजपा नेता अशोक सिंह पकड़ाया। अब रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने यूटर्न लिया। भाजपा पार्षद का महिला को धमकाते वीडियो हो चुका वायरल। आरोपी पार्षद के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज।

2 min read
Google source verification
Satna News

रामपुर बघेलान का भाजपा नेता अशोक सिंह गिरफ्तार (Photo Source- Patrika)

Satna News :मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद अशोक सिंह पर हाल ही में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, भाजपा पार्षद ने चाकू की नोक पर रेप करने और उसका वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप लगाया था। लेकिन, अब इस मामले ने नया मोड़ आ गया है, क्योंकि रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान बदल दिया है। वहीं, एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भाजपा पार्षद अशोक सिंह का महिला को धमकाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए।

शनिवार रात थाने पहुंचकर पीड़िता ने पुलिस को दिए नए बयान में कहा कि, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि आरोपी ने सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील बातें की थीं। पीड़िता के इस बदले हुए बयान के आधार पर पुलिस ने धाराएं बदलते हुए आरोपी भाजपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता ने बदला बयान

रामपुर बाघेलान थाना पुलिस का कहना है कि, पीड़िता ने लिखित आवेदन देकर स्पष्ट किया है कि, आरोपी अशोक सिंह ने उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ और अश्लील इशारे किए थे। उसने यह भी कहा कि, 22 दिसंबर को एसपी के सामने दिए गए चाकू की नोक पर रेप और धमकाने वाले आरोप उसने गुस्से और डर की स्थिति में लगाए थे। पुलिस का कहना है कि, पीड़िता के नए बयान को केस डायरी में शामिल कर उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बीजेपी पार्षद गिरफ्तार

रामपुर बाघेलान थाने की एसआई प्रीति कुशवाहा के अनुसार, जांच में पीड़िता के बयान बदलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करना), 75(2) (यौन उत्पीड़न), 79 (शब्द या इशारे से अपमान), 296(1) (अश्लील कृत्य) और 351(3) (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा भी मुहैय्या कराई है।

आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खुला

पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि, भाजपा नेता अशोक सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। साल 1996 से अब तक उसके खिलाफ कुल 9 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस शामिल बताए जा रहे हैं।