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कार्रवाई: ध्वस्त की जाएंगी अवैध कॉलोनियां, कॉलोनाइजरों पर होगी FIR

MP News: निगमायुक्त ने सभी अवैध कॉलोनी में बनाए गए चिन्हांकन को ध्वस्त करने एवं अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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सतना

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Astha Awasthi

Sep 24, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शहर में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अमौधा, डिलौरा, धवारी क्षेत्र में की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश निगमायुक्त शेर सिंह मीना ने अधीक्षण यंत्री को निर्देशित किया है। कहा गया है कि इन अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई जाए। साथ ही कॉलोनी निर्माण के लिए जो चिन्हांकन (प्लाटिंग) की गई है उन्हें ध्वस्त किया जाए।

विकसित हो रही अवैध कॉलोनी

निगमायुक्त ने जुबैर हिदायत उल्ला पिता हाजी हिदायत उल्ला, फिरदौस जहां मोहम्मद पत्नी इनायत उल्ला, ओवेश मोहम्मद मुदस्सिर पिता इनायत उल्ला निवासी वार्ड 41 पन्नीलाल चौक द्वारा अमौधा में की जा रही प्लाटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनके द्वारा मौजा अमौधा कला स्थित आराजी क्रमांक 763 रकबा लगभग 1.4320 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। तेरसिया दाहिया पत्नी सीताराम दाहिया, रतिया, लीला दाहिया, संतोष दाहिया पिता सीताराम दाहिया निवासी पाठक किराना स्टोर के बगल में मेन रोड शुक्लान टोला डिलौरा पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इनके द्वारा मौजा डिलौरा स्थित आराजी नंबर 1121 कुल रकबा लगभग 0.1620 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। रविकांत चतुर्वेदी पिता अवध बिहारी चतुर्वेदी निवासी चांदमारी रोड गली नंबर 1 धवारी पर भी अवैध कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

इनके द्वारा मौजा धवारी स्थित आराजी क्रमांक 201/1 कुल रकबा लगभग 0.2351 हेक्टेयर आराजी पर अवैध कॉलोनी निर्मित की जा रही है। निगमायुक्त ने इन सभी अवैध कॉलोनी में बनाए गए चिन्हांकन को ध्वस्त करने एवं अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।