सतना। मंडी एवं उप मंडी प्रांगण में निर्मित दुकानों एवं दुकान सह गोदामों को कलेक्टर दर पर मासिक किराये पर दिया जा सकेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में मंडी नियमों में व्यापक संशोधन किया है। अब तक इन दुकानों और दुकानों सह गोदामों को नीलामी से दिये जाने के नियम थे। लेकिन अधिक दर प्राप्त नहीं होने के कारण दुकानें उठ नहीं पा रही थीं, जिससे मंडी समितियों को नुकसान हो रहा था। मिली जानकारी के अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक सह आयुक्त ने मंडियों में मौजूद दुकानों और दुकान सह गोदामों को किराए पर देने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।