Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मतदाताओं के लिए मान्य होंगे ये 12 डॉक्यूमेंट्स, दिखाना होगा सिर्फ एक

MP News: यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन माता या पिता का नाम सूची में दर्ज है तो माता-पिता के नाम प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा....

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम शुरु हो गया। आमजन को मतदाता सूची में बने रहने के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उनके अनुसार लगभग 6,73,310 मतदाताओं को सूची में बने रहने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कुछ प्रस्तुत करना होगा। वहीं 7,65,318 मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की तैयारी में अहम मानी जा रही है।

ये डॉक्यूमेंट्स होंगे मान्य

निर्वाचन आयोग ने 12 दस्तावेज मान्य किए हैं जिनमें से कोई एक दस्तावेज मतदाता को प्रस्तुत करना होगा। इसमें केन्द्र, राज्य, पीएसयू के नियमित कर्माचारी, पेशनभोगी कर्मी को दिया गया दस्तावेज या पेंशन भुगतान आदेश के दस्तावेज मान्य होंगे। इनके अलावा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले दिया गया पहचान पत्र या प्रमाण पत्र।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य के सक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र मान्य होगा। ओबीसी, एससी, एसटी का जाति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। सरकार की कोई भी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण पत्र। आधार कार्ड भी मान्य होगा।