
पत्रिका फाइल फोटो
सवाईमाधोपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच भरतपुर ने मण्डल रेल प्रबंधक कोटा व सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक को यात्री की ट्रेन के देरी से पहुंचने पर फ्लाइट छूटने पर रेलवे पर जुर्माना लगाया है।
इस मामले में परिवादी यात्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी इन्द्रा कॉलोनी बजरिया को क्षतिपूर्ति राशि 2848 रुपए व 25 नवबर 2022 को परिवाद प्रस्तुत करने तक छह प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से ब्याज राशि देने के आदेश दिए हैं। साथ ही परिवाद व्यय के 4000 रुपए व मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के लिए 2500 रुपए देने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता हरिप्रसाद योगी ने बताया कि राजेंद्र कुमार जैन व उनके परिवार को 3 नवंबर को ट्रेन संख्या 12964 मेवाड़ एक्सप्रेस से सवाईमाधोपुर से दिल्ली की यात्रा करनी थी। दिल्ली से इन्हें फ्लाइट से श्रीनगर जाना था। इसके लिए इन्होंने एडवांस में ट्रेन सहित फ्लाइट के टिकट बुक करवा लिए थे।
3 नवंबर को यह ट्रेन सुबह सात बजकर दस मिनट पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचनी थी। लेकिन मेवाड़ एक्सप्रेस के चार घंटे की देरी के कारण यह ट्रेन सुबह 11.25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंची। इसके चलते जैन को दूसरी फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर के लिए 36 हजार 162 रुपए अधिक देकर टिकट लेना पड़ा व उसे 19 हजार 86 रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
इस मामले में मण्डल रेल प्रबंधक कोटा व सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने जवाब देते हुए कहा कि तीन नवंबर 2022 को कुश्तला में एक बैल के ट्रेन के इंजन से टकराने से एल डब्ल्यूएस का आक्जलरी रिर्वायर एआर ब्रांच पाइप क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे ट्रेन को सवाईमाधोपुर 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से चलाया गया। इसके बाद गंगापुरसिटी तक 100 किमी प्रति घंटे से चलाया गया। इससे ट्रेन के संचालन में देरी हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने परिवादी राजेंद्र कुमार जैन को क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय की राशि देने के आदेश दिए हैं।
Published on:
26 Sept 2025 02:40 pm
बड़ी खबरें
View Allसवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
