
युवती से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक फोटो)
गंगापुर सिटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को दस साल के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडि़त किया है। पीडि़ता अभियुक्त की रिश्ते में भतीजी लगती हैं।
अपर लोक अभियोजक संख्या-2 घनश्याम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहित की धारा 376 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोर्ट ने की यह टिप्पणी
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त जो पीडि़ता का परिवारिक सदस्य चाचा है। उसने विश्वास और स्नेह का घोर दुरुपयोग किया है। पीड़िता के कथन इस बात का सशक्त प्रमाण हैं कि इस कृत्य के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुकी है।
न्यायालय का मत है कि ऐसा अपराध न केवल व्यक्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि समाज की नैतिकता एवं पारिवारिक संरचना को भी चोट पहुंचाता है। अभियुक्त का कृत्य अत्यंत घृणित, निंदनीय और कठोरतम दंड का पात्र है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार की नरमी का रूख अपनाया जाना वांछित नहीं है।
ये है मामला
गंगापुरसिटी के एक थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने थाने में 3 अप्रेल 2015 को दी रिपोर्ट में बताया कि वह बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा रही हैं। उसके साथ अभियुक्त ने जबर्दस्ती यौन संपर्क बनाए। उसके साथ आठवीं कक्षा से अभियुक्त छेड़खानी करता रहा। अभियुक्त रिश्ते में उसका चाचा लगता है।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा उसे गर्भ निरोधक गोलियां लाकर देता था। गोलियां लेने से मना करने पर बदनाम करने की धमकी देता था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने न्यायालय में धारा 376 के तहत चालान पेश किया। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
Updated on:
11 Oct 2025 10:09 am
Published on:
11 Oct 2025 09:00 am
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