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पीएम आवास के हितग्राहियों को समय पर नहीं मिल पा रहा लाभ, दो हजार फाइल एसडीएम कार्यालय में अटकी

अधिकारी बोले इतने सारे हितग्राहियों की जांच में लग रहा समय
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पीएम आवास के हितग्राहियों को समय पर नहीं मिल पा रहा लाभ, दो हजार फाइल एसडीएम कार्यालय में अटकी

पीएम आवास के हितग्राहियों को समय पर नहीं मिल पा रहा लाभ, दो हजार फाइल एसडीएम कार्यालय में अटकी

शहडोल. नगर के 2000 हितग्राहियों की पीएम आवास की सूची बीते तीन महीने से एसडीएम कार्यालय में अटकी हुई है। जिसके कारण हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। नगरपालिका आवास योजना का लाभ देने शहर के 2 हजार हितग्रहियों की सूची 2023-24 के लिए तैयार की थी। सूची को अनुमोदन के लिए 22 सितम्बंर 2023 को एसडीएम कार्यालय भेजा गया था। तीन महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई न होने से हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अबतक नगर में 3678 हितग्राहियो को लभान्वित किया जा चुका है। वहीं 2 हजार हितग्रहियों को पीएम आवास योजना के लिए पात्र पाए जाने पर अतिरिक्त सूची नगरपालिका ने तैयार की है।
तीन किश्तों में 2.50 लाख रुपए का भुगतान
पीएम आवास के पात्र हितग्राहियों आवास निर्माण की राशि तीन किश्तों में कुल 2.50 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें आवास निर्माण शुरू करने के लिए पहली किश्त 1 लाख रुपए। इसके बाद छत लेवल कम्पलीट होने के बाद दूसरी किश्त फिर 1 लाख रुपए व तीसरी किश्त आवास निमार्ण पूण होने पर 50 हजार रुपए प्रदाय की जाती है।
अब तक 3678 हितग्राही हुए लाभान्वित
2016-17 से शुरु हुई पीएम आवास योजना में नगरपालिका ने अभी तक शहर के 3678 हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। इसमें 2300 से अधिक हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं बाकी के आवास निर्माण अंतिम चरण पर हैं। हितग्राहियों को आवास निर्माण के अनुसार अलग-अलग किश्त जीओ टैग होने के बाद दिया जा रहा है। वहीं कुछ हितग्राहियों के आवास अभी कम्पलीट नहीं हुए हंै।
भूमि स्वामित्व का देना होगा प्रमाण पत्र
नगरपालिका से मिली जानकारी में बताया गया कि अनुविभागीय कार्यालय से अनुमोदन के बाद पटवारी के माध्यम सर्वे कार्य किया जाएगा। लेकिन लेट लतीफी के कारण अबतक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। आवास योजना के पात्र हितग्राहियों जो शासकीय भूमि पर निवासरत है उन्हें आवास निर्माण के लिए भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें टैक्स जमा या शासन द्वारा दिए गए अधिकार पत्र जमा करना होगा, वहीं पट्टाधारी हितग्राही को भूमि का नक्सा व खसरा जमा करना होगा।

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नगरपालिका से आवास हितग्राहियों की फाइल एसडीएम कार्यालय में भेजी गई है, और अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए में एसडीएम से बात करती हूं, जल्द कार्रवाई कराकर हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाएगा। 2 हजार लोगों की जांच में टीम को समय लग रहा है।
- वंदना वैद्य, कलेक्टर, शहडोल