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रक्षित केंद्र की जमीन पर अतिक्रमण, अपनी ही जमीन नहीं बचा पा रही MP पुलिस

अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा पुलिस विभाग, तहसीलदार से शिकायत

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Encroachment on reserved land in Sidhi police

Encroachment on reserved land in Sidhi police

सीधी। जिले के पुलिस विभाग को आवंटित जमीन ही सुरक्षित नहीं है। अतिक्रमणकारियों से बचाने विभाग के अफसरों से तहसीलदार न्यायालय में शिकायत की है। पुलिस लाइन स्थित रक्षित निरीक्षक केंद्र की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर घर बना लिया है। इन्हें हटाने के लिए अब न्यायालय का सहारा लिया गया है। चुरहट थाने की जमीन पर भी लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री व नामांतरण कराकर कब्जे में ले ली है। यहां का भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अब जिला मुख्यालय के अर्जुन नगर मोहल्ले में स्थिति थाना अजाक की जमीन पर एक महिला ने अतिक्रमण कर घर बना लिया है। बताया गया कि महिला करीब दो से ढाई वर्ष से अजाक थाने की जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर पहले कच्चा आवास और उसी में पक्के आवास का निर्माण किया जा रहा है। अपने स्तर से भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराए जाने का प्रयास कर थक हार चुकी अजाक पुलिस द्वारा अब भूमि को बचाने न्यायालय की शरण ली गई है।

आवास योजना के तहत हो रहा निर्माण
अजाक पुलिस की मानें तो अतिक्रमणकारी महिला ने अजाक थाने की भूमि के उक्त हिस्से में पहले कच्चा माकान बनवाया था, बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का माकान स्वीकृत हो गया, और इसी योजना के तहत उसका पक्का माकान बन रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा।

780 वर्ग फुट क्षेत्र में किया अतिक्रमण
अजाक थाना पुलिस ने तहसीलदार से शिकायत की थी कि करौंदिया स्थित शासकीय आराजी नं 301, रकवा 26 बाई 30 कुल 780 वर्ग फुट थाने के लिए आवंटित किया गया था। जिस पर तारा साहू पति बाबूलाल निवासी करौंदिया उत्तर टोला द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा है। पटवारी के रोकने के बाद भी अवैध निर्माण कार्य जारी है।

तहसीलदार ने लगाई निर्माण कार्य पर रोक
अजाक थाने की शिकायत पर गोपद बनास तहसीलदार ने गत २४ मई को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को कार्यालयीन पत्र के माध्यम से थाना अजाक सीधी के नाम आवंटित भूमि पर किए जा रहे निर्माण को रोके जाने हेतु लेख किया गया है। इसके बावजूद अभी तक थाना अजाक की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर रोक नहीं लग पाई है।

मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। न ही निर्माण कार्य रुकवाए जाने संबंधी पत्र ही न्यायालय से प्राप्त हुआ है। यदि ऐसा आदेश है तो निश्चित रूप से उसका पालन कराया जाएगा।
रामबाबू चौधरी, टीआई कोतवाली