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पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बहू, अचानक पहुंची सास… गला दबाकर मार दिया, अब मिली ये खौफनाक सजा

Daughter-in-law and lover arrest: सास की हत्या मामले में कोर्ट ने 11 साल बाद अहम फैसला सुनाते हुए बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सीकर

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Jayant Sharma

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Updated: 12 Nov 2025, 12:41 PM IST

कोर्ट से लौटते आरोपी महिला और उसका प्रेमी, फोटो - पत्रिका

Sikar Crime News: सीकर के नीमकाथाना में सास की हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को 11 साल के बाद कोर्ट ने खौफनाक सजा सुनाई है। दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। घटना सात दिसम्बर 2014 की रात की है। जब सास ने अपनी बहू और पड़ोसी को आपत्तिजनक हालात में पकड़ा था। कोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी भी की।

यह था पूरा मामला, सास ने बहू को पकड़ा था प्रेमी के साथ

दरअसल, नीमकाथाना इलाके में स्थित एक गांव का यह पूरा मामला है। गांव में रहने वाली आशा देवी और नजदीक ही रहने वाले राकेश नाम के युवक को सजा सुनाई गई। बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर सास सुवा देवी को मौत के घाट उतारा था। आशा देवी की शादी कुछ समय पहले ही सुवा देवी के बेटे से हुई थी। लेकिन जब परिवार के लोग नहीं रहते तो आशा देवी नजदीक ही रहने वाले राकेश से मिलने जाती थी। कभी उसे अपने घर बुलाती थी।

सास को पता लगा तो रखने लगी नजर , बहू को समझाया… लेकिन

इस बारे में जब सास को पता चला तो वह नजर रखने लगी। इस दौरान कई बार बहू को समझाने की कोशिश की और लोक-लाज का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास को मारने का प्लान बनाया। सात दिसंबर की रात सास ने दोनों को फिर से पकड़ लिया। इस पर दोनों ने मिलकर गला दबाकर सास का कत्ल कर दिया और लाश को नजदीक ही एक नाले में फेंक आए। ससुर ने हत्या का केस दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए राकेश को पकड़ा और उसकी सूचना पर आशा को भी अरेस्ट कर लिया। अब दोनों को गंभीर सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया गया है।