scriptKhatu Shyam Ji tomorrow three days 21–23 November Section 144 imposed Collector issued order Complete ban on fireworks | खाटू में कल से तीन दिन तक धारा 144 लागू, कलक्टर ने जारी किया आदेश, आतिशबाजी भी BAN | Patrika News

खाटू में कल से तीन दिन तक धारा 144 लागू, कलक्टर ने जारी किया आदेश, आतिशबाजी भी BAN

locationसीकरPublished: Nov 20, 2023 05:29:12 pm

Khatu Shyam Ji : खाटू में कल से तीन दिन तक धारा 144 लागू, कलक्टर ने जारी किया आदेश। जानें क्या वजह है? आतिशबाजी पर पूर्णतया रोक लगाई गई है।

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Khatu Shyam Ji
Khatu Shyam Ji 21-23 November Section 144 : खाटूश्यामजी में श्याम जन्मोत्सव पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना के चलते जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए 21 से 23 नवंबर तक खाटूश्यामजी नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। मेला क्षेत्र में विद्युत लाइन एवं पोल कम ऊंचाई के होने के कारण 10 फीट से अधिक लंबाई के निशान/ध्वज के विक्रय एवं साथ लेकर चलने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोड़ा जाएगा तथा चलते हुए लोगों पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछालकर फेकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसीबल में ध्वनि उत्पन करने वाले पटाखे ना तो बेचेगा एवं ना ही खरीदेगा एवं ना ही इनका परिवहन एवं उपयोग करेगा। जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी।

डीजे पर पूर्णत रोक

नगरपालिका क्षेत्र में पेट्रोल पम्प, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ ना ही रखेगा एवं न ही छोड़ेगा। उक्त अवधि में डीजे पर पूर्णत: रोक रहेगी। कलक्टर ने क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए है।

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