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Rajasthan News : दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन शुरू, जानें कब है Last डेट

Divyang Scooty Scheme : राजस्थान सरकार ने एक बार फिर दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन निकाले हैं। अगर स्कूटी चाहिए तो दिव्यांग आवेदन करें। दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए कौन पात्र हैं, आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या करना है। जानें, कब है लॉस्ट डेट।

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Rajasthan Divyang Scooty Scheme Application Started know when is Last Date

राजस्थान के सीएम भजनलाल

Divyang Scooty Scheme : राजस्थान सरकार का तोहफा। दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए राजस्थान सरकार ने आवेदन निकाले हैं। तो तैयार हो जाएं और तुरंत आवेदन करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वित्तीय वर्ष 2024 लिए विशेष योग्यजनों से 25 सितम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक आनलाइन एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in ''SJMS DSAP'' के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रात्रता, शर्त एवं दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। प्रियंका पारीक ने बताया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने स्कूटी आनलाइन पोर्टल पर पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, और स्कूटी मिलने से वंचित रह चुके हैं। उन्हें फिर आवेदन करना होगा।

राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य

दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के दिव्यांगों को दिया जा रहा है। इस योजना में आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उपरोक्त पात्रता और शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्बंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित चयन समिति आवेदकों का चुनाव करेगी। अधिक आवेदन होने पर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

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जरूरी दस्तावेज :-

1-आईडी प्रूफ।
2-आधार कार्ड।
3-राशन कार्ड।
4-निवास प्रमाण पत्र।
5-आय प्रमाण पत्र।
6-बैंक अकाउंट।
7-मोबाइल नंबर।
8-पासपोर्ट साइज की फोटो।
9-दिव्यांग प्रमाण पत्र।
10- आय प्रमाण पत्र।

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