
Panchayat elections: Today is the last day to fill the form, applications for NOC only till 12 o'clock
सतना। प्रथम और द्वितीय चरण की निर्वाचन वाली पंचायतों में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तिथि 20 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक है। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देश पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की विशेष व्यवस्था की गई है।
इसके अनुसार अदेय प्रमाण पत्र चाहने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन संबंधित कार्यालय में दोपहर 12 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि वह अपना नाम निर्देशन पत्र सुविधा पूर्वक दाखिल कर सकें। सीईओ जिला पंचायत डॉ.परीक्षित राव झाड़े ने बताया कि प्रथम और द्वितीय चरण के पंचायतों के निर्वाचन वाले क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, विद्युत वितरण कंपनी तथा जिला पंचायत के संबंधित कार्यालयों में की गई है।
धारा 40 व 9 2के मामले का गंभीरता से करें परीक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग ऑफीसर और जनपद सीईओ को कहा है कि ग्राम पंचायत में सरपंच पद के अभ्यर्थी (जो पूर्व मे पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित न रहे हो) को ग्राम पंचायत एवं विद्युत विभाग से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। कहा, जिला पंचायत से धारा 40 एवं 92 के वसूली के प्रकरण पहले ही भेजी जा चुकी है। पूर्व में ग्राम पंचायत के सरपंच रहे अभ्यर्थी को इस सूची का गंभीरता से परीक्षण कर ही अदेय प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं विद्युत विभाग का अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिला पंचायत के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति पूर्व मे कभी भी जनपद सदस्य रहे हो तो जनपद पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र एवं यदि कभी भी जिला पंचायत सदस्य रहे हो तो जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
जनपद सदस्य अभ्यर्थी के लिये निर्देश
जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को (यदि वह पूर्व मे पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित नहीं रहा है तो) ग्राम पंचायत, एवं विद्युत विभाग से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा, इन्हे जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। जनपद पंचायत के पूर्व सदस्य रहे अभ्यर्थियो को आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं विद्युत विभाग का अदेय प्रमाण पत्र एवं यदि कभी भी जिला पंचायत सदस्य रहे हो तो जिला पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
जिला पंचायत के अभ्यर्थी को यह देना होगा
जिला पंचायत सदस्य के लिये आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को (यदि वह पूर्व मे पंच/सरपंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित नही रहा है तो) ग्राम पंचायत एवं विद्युत विभाग का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा, इन्हे जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में जनपद सदस्य रहे है तो उन्हे जनपद पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य रहे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ ग्राम पचायत, जिला पंचायत, एवं विद्युत विभाग का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को जनपद पंचायत के अदेय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। यदि ऐसे व्यक्ति पूर्व मे जनपद सदस्य रहे है तो उन्हें जनपद पंचायत का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन एवं नामांकन संबंधी अन्य समस्त नियम यथावत लागू रहेगें।
Published on:
20 Dec 2021 09:54 am
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