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बाजार से घर लौट रही किशोरी से 2 युवकों ने किया था गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Gang rape: जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए थे जंगल में, यहां दोनों वारदात को अंजाम देकर हो गए थे फरार

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बाजार से घर लौट रही किशोरी से 2 युवकों ने किया था गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Rape case

सूरजपुर. बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही किशोरी का रास्ते से 2 युवकों ने अपहरण कर लिया। जबरन उसे बाइक पर बैठाकर जंगल की ओर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape) किया। दुष्कर्म के बाद वे उसे वहीं छोडक़र फरार हो गए। वहां से किसी तरह किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई।

फिर परिजनों ने थाने में दोनों युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिक लडक़ी कुछ समय पहले अपने घर से सामान लेने मार्केट गई थी, जहां से सामान लेकर वापस घर आ रही थी, इसी दौरान आरोपी गीता प्रसाद राजवाड़े व बाल नारायण उर्फ लोली राजवाड़े पहुंचे और पीडि़ता को जबरन खींचकर बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गए।

यहां दोनों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों पीडि़ता को वहीं छोडक़र भाग गए। घटना की पूरी जानकारी पीडि़ता ने अपने परिजनों को दी।

इसके बाद थाना प्रतापपुर में रिपोर्ट किए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 366, 376(घ), 34 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धारा 6, एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2-व्ही) के तहत् कार्रवाई की गई।

मिली आजीवन कारावास की सजा
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ के विशेष न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये पीडि़ता, गवाहों के कथन, डॉक्टरी मुलाहिजा एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बाल नारायण उर्फ लोली राजवाड़े एवं गीता प्रसाद राजवाड़े को धारा 363, 34 भादवि में 1-1 वर्ष कठोर कारावास 2-2 सौ रुपए अर्थदण्ड,

धारा 366, 34 भादवि में 3-3 वर्ष कठोर कारावास एवं 2-2 सौ रुपए अर्थदण्ड, 376(घ) भादवि में 20-20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2-2 सौ रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा में 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 2-2 सौ रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(व्ही) एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2-2 सौ रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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